रांची : सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में मांडर विधायक सह कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की पर आज फैसला सुनाया जायेगा. बंधु तिर्की पर 6. 28 लाख 698 रुपये आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है़ मामले में सीबीआइ ने एक अगस्त 2010 को आरसी-5 ए/ 2010 दर्ज किया था़
सीबीआइ जांच में पता चला है कि बंधु ने विधायक रहते हुए मार्च 2005 से जून 2009 तक आय से अधिक उक्त राशि अर्जित की थी़ मामले में अभियोजन की ओर से 21 तथा बचाव पक्ष की ओर से आठ गवाह पेश किये गये थे. सूचक सामाजिक कार्यकर्ता राजीव शर्मा है़ं उन्होंने 2009 में निगरानी कोर्ट में शिकायतवाद दाखिल की थी़ निगरानी कोर्ट ने एक जुलाई 2009 जांच के आदेश दिया था़ 2010 में पहले एसीबी में मामला दर्ज किया गया था.
बता दें कि सीबीआई के विशेष जज पीके शर्मा की अदालत ने पिछले दिनों बंधु तिर्की को बहस प्रारंभ करने का निर्देश दिया था. मामले में सीबीआई की ओर से 6 दिसंबर 2019 को ही बहस पूरी होने के बाद बंधु तिर्की का बयान दर्ज किया गया था. बयान के बाद उनकी ओर से अपने बचाव में गवाहों को पेश किया गया. 5 मार्च 2020 को गवाही बंद होने के बाद मामला बहस पर चला गया. कोविड-19 के कारण भी मामले की सुनवाई प्रभावित रही. हालांकि कोर्ट की सख्ती के बाद सुनवाई में तेजी आई.
Posted By: Sameer Oraon