PAN-AADHAAR Link: अगर आप म्यूचुअल फंड के सिस्टमैटिक इवेंस्टमेंट प्लान (SIP) में निवेश करते हैं, तो आपको जल्द से जल्द अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करा लेना चाहिए. अगर ऐसा नहीं किया, तो आप न तो निवेश कर पायेंगे, न ही अपना पैसा निकाल सकेंगे. पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की डेडलाइन 31 मार्च 2022 रखी गयी है.
शेयर बाजार को रेग्युलेट करने वाली संस्था सिक्यूरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) ने निवेशकों और म्यूचुअल फंड कंपनियों से कहा है कि सिर्फ वही अकाउंट ऑपरेशनल रहेंगे, जिनका पैन कार्ड आधार कार्ड के साथ लिंक है. अगर ऐसा नहीं है, तो ऐसे अकाउंट को डी-एक्टिवेट कर दिया जाये. इतना ही नहीं, कहा गया है कि अगर अकाउंट का संचालन जारी रखना है, तो पैन को आधार से लिंक करना ही होगा.
सेबी ने कहा है कि म्यूचुअल फंड में नये निवेश या नया डी-मैट अकाउंट खोलने के लिए भी आधार कार्ड का पैन कार्ड से लिंक होना जरूरी है. बताया जा रहा है कि 20 से 30 लाख ऐसे निवेशक हैं, जिन्होंने अपने आधार कार्ड को पैन से लिंक नहीं किया है. अगर अब भी लिंक नहीं किया, तो जुर्माना भी भरना पड़ेगा. 31 मार्च के बाद अगर पैन को आधार से लिंक करेंगे, तो आपको 1,000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है.
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31 मार्च 2022 तक आधार को पैन से लिंक (PAN-AADHAAR Link) नहीं कराते हैं, तो 1000 रुपये लेट फीस (Late Fees) चुकानी होगी. इनकम टैक्स एक्ट (Income Tax Act) में शामिल सेक्शन 234H के मुताबिक, यदि कोई पैन कार्ड होल्डर डेडलाइन तक या पहले अपने पैन को आधार कार्ड से लिंक नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें लेट फीस के रूप में 1,000 रुपये चुकाने होंगे. अगर इनएक्टिव पैन कार्ड का इस्तेमाल किया, तो 10 हजार रुपये तक का जुर्माना इन्वेस्टर को भरना पड़ सकता है.
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वर्ष 2020 में पैन को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य कर दिया था. इसके लिए 30 जून 2021 तक की डेडलाइन जारी की गयी थी. बाद में इसे बढ़ाकर 30 सितंबर 2021 कर दिया गया और बाद में इसकी तारीख 31 मार्च 2022 कर दी.
Posted By: Mithilesh Jha
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