24.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

Bihar News: बिना रजिस्ट्रेशन 400 प्रोजेक्टों में बुकिंग ले रहीं रियल इस्टेट कंपनियां, रेरा लिया संज्ञान

रेरा एक्ट के मुताबिक किसी भी प्रोजेक्ट का रेरा में रजिस्ट्रेशन कराये बगैर उसका प्रचार-प्रसार तक नहीं किया जा सकता. ऐसा करने वाले बिल्डर पर प्रोजेक्ट राशि का दस फीसदी तक जुर्माना लगाया जा सकता है.

पटना. रियल इस्टेट रेगुलेटरी ऑथोरिटी (रेरा) में रजिस्ट्रेशन कराये बगैर दर्जनों रियल इस्टेट कंपनियां बिहार में चल रहे अपने 400 से अधिक प्रोजेक्ट का प्रचार-प्रसार कर रही हैं. इन प्रोजेक्ट में बुकिंग भी ली जा रही है. इस मामले में बिहार रियल इस्टेट अपीलेट ट्रिब्यूनल (बी-रियेट) ने स्वत: संज्ञान लेते हुए बिहार रियल इस्टेट रेगुलेटरी ऑथोरिटी (रेरा) को नोटिस भेजा है. साथ ही 16 मार्च, 2022 को होने वाली अगली सुनवाई में जवाब के साथ उपस्थित होने का निर्देश भी दिया है.

बिहार रियल इस्टेट अपीलेट ट्रिब्यूनल को लोगों से लगातार शिकायत मिल रही थी कि कई रियल इस्टेट कंपनियां अपने प्रोजेक्ट का रेरा में रजिस्ट्रेशन कराये बगैर उसमें बुकिंग करा रही हैं. इसके बाद ट्रिब्यूनल ने जब आइटी मैनेजर से इसकी जांच करायी, तो सिर्फ एक चर्चित ऑनलाइन रियल इस्टेट ब्रोकर की साइट पर 400 से अधिक ऐसे प्रोजेक्ट पाये गये, जिनका अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था. ब्रोकर ने अपनी वेबसाइट पर न सिर्फ प्रोजेक्ट की डिटेल्स डाल रखी थी, बल्कि उसकी कीमत बताते हुए बुकिंग भी ऑफर की जा रही थी. इनमें अधिकांश प्रोजेक्ट पटना व आसपास इलाके से जुड़े थे. साथ ही मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पूर्णिया आदि शहरों में भी ऐसे प्रोजेक्ट्स की जानकारी मिली है.

बिना रजिस्ट्रेशन प्रचार-प्रसार की अनुमति नहीं

रेरा एक्ट के मुताबिक किसी भी प्रोजेक्ट का रेरा में रजिस्ट्रेशन कराये बगैर उसका प्रचार-प्रसार तक नहीं किया जा सकता. ऐसा करने वाले बिल्डर पर प्रोजेक्ट राशि का दस फीसदी तक जुर्माना लगाया जा सकता है. बिना रजिस्ट्रेशन वाले प्रोजेक्ट में निवेश करने वाले ग्राहकों की गाढ़ी कमाई भी फंसने की आशंका बनी रहती है.

Also Read: CBSE: 10वीं के टर्म वन का रिजल्ट जारी, 100 प्रतिशत छात्र पास, स्कूलों को भेजे गये छात्रों के नंबर
बिहार रेरा में 31 मार्च तक सभी केसों की सुनवाई टली

पटना. बिहार रियल इस्टेट रेगुलेटरी ऑथोरिटी (रेरा) में केसों की सुनवाई 31 मार्च, 2022 तक टाल दी गयी है. ऑथोरिटी के लीगल इंचार्ज द्वारा जारी नोटिस के मुताबिक ऑथोरिटी व इसके सभी अधिकारी प्रोजेक्ट व एजेंट्स के रजिस्ट्रेशन के सभी पेंडिंग आवेदनों के निबटाने के विशेष अभियान में जुटे हैं. इसलिए 02 मार्च 2022 से लेकर 31 मार्च 2022 तक सिंगल बेंच, डबल बेंच व एक्जीक्यूशन बेंच के समक्ष लिस्टेड सभी केस को स्थगित कर दिया गया है. अब इनकी सुनवाई अप्रैल माह में होगी. इसके लिए चार अप्रैल, 2022 से पुन: केसों को लिस्ट करने की कार्रवाई की जायेगी.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें