रांची: राज्य के सभी विवि के सेवानिवृत्त शिक्षकों व अधिकारियों को सातवें वेतनमान के आधार पर पेंशन का भुगतान किया जायेगा. उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग ने कैबिनेट की स्वीकृति के बाद इस आशय का संकल्प जारी कर दिया है. अब इसका गजट प्रकाशन किया जायेगा. जारी संकल्प के अनुसार, एक जनवरी 2016 के पूर्व सेवानिवृत्त हुए शिक्षकों व पदाधिकारियों को सातवें वेतनमान के अंतर्गत सातवां पुनरीक्षित वेतनमान में पेंशन/पारिवारिक पेंशन का लाभ एक अप्रैल 2021 के प्रभाव से अनुमान्य होगा.
पेंशन का भुगतान दो सूत्रों के आधार पर किया जायेगा. संबंधित कर्मी की सेवानिवृत्ति/मृत्यु की तिथि को उनके वेतनमान/वेतन बैंड एवं ग्रेड पे में प्राप्त वेतन के आलोक में निर्धारित वेतन का 50 प्र्रतिशत के रूप में पेंशन अौर 30 प्रतिशत के रूप में पारिवारिक पेंशन दिया जायेगा. इसके अलावा 31 मार्च 2021 को प्राप्त पेंशन राशि में 2.57 के स्थिर गुणक से गुना कर पेंशन/पारिवारिक पेंशन राशि का निर्धारण किया जायेगा. इन दोनोें सूत्रों में से जो लाभकारी होगा, वही पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के रूप में स्वीकृत होगा.
विवि में सेवानिवृत्त शिक्षकों व कर्मचारियों को 80 वर्ष व इससे अधिक उम्र के पेंशन भोगी/पारिवारिक पेंशन भोगी के लिए अतिरिक्त पेंशन के भुगतान की वर्तमान व्यवस्था को जारी रखा गया है.
इसके तहत उम्र सीमा 80 वर्ष एवं इससे अधिक लेकिन 85 वर्ष से कम होने पर मूल पेंशन का 20 प्रतिशत, 85 वर्ष एवं अधिक लेकिन 90 वर्ष से कम होने पर मूल पेंशन का 30 प्रतिशत, 90 वर्ष एवं अधिक लेकिन 95 वर्ष से कम होने पर मूल पेंशन का 40 प्रतिशत, 95 वर्ष एवं अधिक लेकिन 100 वर्ष से कम होने पर मूल पेंशन का 50 प्रतिशत अौर 100 वर्ष या इससे अधिक उम्र होने पर मूल पेंशन का 100 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन का भुगतान होगा. विवि के सेवारत कर्मियों की तरह पेंशन भोगी को चिकित्सा भत्ता मिलेगा. नया वेतनमान उन्हीं पेंशनरों पर लागू होगा, जिनके वेतन निर्धारण को राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है.
Posted By: Sameer Oraon