Aligarh News: मोटरसाइकिल और बुलेट पर रौब जमाने के चक्कर में 739 वाहनों के रजिस्ट्रेशन समेत वाहन स्वामियों के ड्राइविंग लाइसेंस को निलंबित कर दिया गया है. अगर, 6 महीने तक रजिस्ट्रेशन निलंबित रहा, तो वाहन को कबाड़ घोषित कर दिया जाएगा.
रौब जमाने के लिए बिना नंबर बुलेट दौड़ाना, मोटरसाइकिल के साइलेंसर को माडिफाइड कराने पर विगत माह पुलिस और परिवहन विभाग की टीम ने संयुक्त रुप से 739 दोपहिया वाहन के चालान काटे गए थे. इन्हीं वाहनों के रजिस्ट्रेशन और वाहन चलाने वालों के ड्राइविंग लाइसेंस को 3 महीने के लिए निलंबित कर दिया है. अगर नोटिस के बाद साइलेंसर सही करके प्रस्तुत नहीं किया गया, तो लगातार 6 महीने तक रजिस्ट्रेशन निलंबित रहने पर वाहन को कबाड़ घोषित कर दिया जाएगा.
केंद्रीय मोटरयान नियमावली के नियम-120 के मानकों के अनुरूप लगाए गए साइलेंसर को निकलवाकर परिवर्तन कराया गया, तो 15000 रुपये का जुर्माना लगेगा. धारा 52 के उल्लंघन में 5000 रूपए जुर्माना लगाया जाएगा. धारा 190(2) के उल्लंघन में 10000 रूपये का जुर्माना मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत लगाया जाएगा. इस प्रकार मोटरसाइकिल के साइलेंसर को निकलवाकर या फिर उसे मोडिफाइड कराने पर 15000 रूपए तक का जुर्माना लगेगा. सहायक संभागीय अधिकारी अमिताभ चतुर्चेदी ने बताया कि फिर से ऐसे साइलेंसर मोडिफाइड वाहनों पर कार्रवाई होगी.
रिपोर्ट- चमन शर्मा, अलीगढ़