पटना जिले में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के जिन लाभुकों ने अब तक लाइफ वेरिफिकेशन नहीं करवाया है, वे अब 10 मार्च तक यह करवा सकते हैं. जिले के करीब 1.4 लाख लाभुकों ने अब तक वेरिफिकेशन नहीं करवाया है, जबकि पूर्व में इसकी अंतिम तिथि 28 फरवरी 2022 थी. अंतिम तिथि बीतने के बाद इन्हें एक और मौका दिया गया है. 110 मार्च तक भी जो लाभुक लाइफ वेरिफिकेशन नहीं करवायेंगे, उनकी फरवरी माह की मार्च में मिलने वाली पेंशन रोक दी जायेगी.
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत पटना जिले के 5,31,000 बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों को हर माह 400 से 500 रुपये पेंशन के रूप में दिये जाते हैं. इनकी पेंशन चालू रहे इसके लिए हर वर्ष इन्हें खुद के जिंदा होने का प्रमाण देना होता है. हर वर्ष लाइफ वेरिफिकेशन होने के बाद ही पेंशन चालू रहती है. जिले में पिछले 15 दिसंबर से इनके लाइफ वेरिफिकेशन का कार्य चल रहा है. इसके बावजूद 1.4 लाख लोगों ने अब तक वेरिफिकेशन नहीं करवाया है.
सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत जिले में छह तरह की पेंशन दी जाती है. इसमें तीन केंद्र सरकार की और तीन राज्य सरकार की हैं. केंद्र की योजना के तहत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्त पेंशन योजना है. जबकि राज्य सरकार की योजनाओं में मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, बिहार नि:शक्त पेंशन योजना, लक्ष्मीबाई विधवा पेंशन योजना लागू है. इन सभी योजनाओं में लाभार्थियों को महीने में 400 रुपये मिलते हैं. अगर लाभार्थी की उम्र 80 वर्ष या इससे ज्यादा है, तो 500 रुपये महीने में मिलते हैं.
जिले में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत लाइफ वेरिफिकेशन या जीवन प्रमाणीकरण का काम सभी प्रखंड मुख्यालयों में हो रहा है. इसके साथ ही पटना नगर निगम के सभी छह अंचल कार्यालयों में और कॉमन सर्विस सेंटरों पर हो रहा है. यहां जाकर कोई भी लाभार्थी अपना प्रमाणीकरण करवा सकता है. प्रखंड कार्यालय में यह नि:शुल्क होता है. वहीं कॉमन सर्विस सेंटरों में इसके लिए पांच रुपये का शुल्क लगता है. लाइफ वेरिफिकेशन के लिए लाभार्थी को अपने आधार कार्ड, बैंक पासबुक की फोटो कॉपी को लेकर जाना होगा.