Aligarh News: यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के लिए मतदान का सिलसिला लगातार जारी है. मतदान प्रक्रिया पूरी होते ही 10 मार्च को मतगणना होनी है. अलीगढ़ शहर में चुनाव आचार संहिता के कारण रुके अवैध बिल्डिंगों को सील करने और ध्वस्त करने का काम एडीए फिर शुरू करेगी. चुनाव से पहले दिसंबर माह में एडीए ने 68 अवैध निर्माण पर सीलिंग की कार्रवाई की थी.
10 मार्च को मतगणना के बाद अलीगढ़ विकास प्राधिकरण शहर की अवैध बिल्डिंग के खिलाफ सीलिंग और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू करेगा. 100 से अधिक निर्माण कार्यों की सूची तैयार की जा रही है. रामघाट रोड, आगरा रोड सहित पूरे शहर में 2 चरण में कार्रवाई होगी.
पहले चरण में निर्माणाधीन नए भावनों को सील किया जाएगा. संबंधित थाना क्षेत्रों में भवन चिन्हित कर नोटिस जारी किए जा रहे हैं. दूसरे चरण में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी, जिसमें वह बिल्डिंग आएंगी, जिनका सीलिंग के बाद भी एडीए शमन नहीं कराया गया है.
चुनाव आचार संहिता लगने से पहले दिसंबर महीने में एडीए ने अवैध निर्माणों को लेकर अभियान चलाया था, जिसमें सभी थानों में 68 निर्माण कार्यों को सील किया गया था.
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गांधी पार्क थाने में 5 भवन सील
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क्वारसी थाने में 18 भवन सील
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सिविल लाइन थाने में 11 भवन सील
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बन्नादेवी थाने में 6 भवन सील
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दिल्ली गेट थाने में 3 भवन सील
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कोतवाली में 3 भवन सील
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सासनी गेट थाने में 4 भवन सील
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जवां थाने में 4 भवन सील
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रोरावर थाने में 10 भवन सील
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महुआ खेड़ा थाने में 4 भवन सील
दरअसल, किसी भी प्रकार के भवन निर्माण से पहले उसका नक्शा अलीगढ़ विकास प्राधिकरण से पास कराना होता है. व्यावसायिक और आवासीय निर्माण के नक्शों के लिए अलग-अलग फीस तय है. नक्शा पास होने के बाद ही निर्माण कार्य वैध माना जाता है. नक्शा पास ना होने पर एडीए उस निर्माण कार्य को सील कर देता है और ध्वस्त भी करवा सकता है.
रिपोर्ट- चमन शर्मा