रांची : राज्य में एक अप्रैल 2022 से तंबाकू व तंबाकू उत्पादों के लिए भंडारण या वितरण के लिए लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया है. इस तिथि के बाद बिना लाइसेंस तंबाकू उत्पादों के विपणन, भंडारण, पैकिंग, प्रसंस्करण व विनिर्माण करने पर दंडित किया जायेगा. नगर विकास विभाग के सचिव ने सभी शहरी निकायों को इससे संबंधित निर्देश दिया है.
उन्होंने कहा है कि झारखंड नगर पालिका अधिनियम के अनुसार किसी भी परिसर में सिगार, सिगरेट, नसवार सहित सभी तरह के तंबाकू या तंबाकू उत्पादों के विपणन, भंडारण, पैकिंग, प्रसंस्करण या सफाई विनिर्माण बिना लाइसेंस या अनुमति के नहीं किया जाना है.
एक अप्रैल 2022 से राज्य के सभी शहरी निकायों में तंबाकू विक्रेताओं के लिए वेंडर लाइसेंस लेना अनिवार्य है. उसके बाद कोई भी व्यापारी, दुकानदार या व्यक्ति द्वारा आदेश का उल्लंघन करने पर उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी. तंबाकू या तंबाकू उत्पाद बेचने वाले व्यापारी संबंधित नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत, अधिसूचित क्षेत्र समिति से लाइसेंस लेकर ही खरीद-बिक्री कर पायेंगे. लाइसेंस लेने के लिए निकायों में आवेदन किया जा सकता है. इसके अलावा वेबसाइट jharrkhandsuda.net पर जाकर भी आवेदन किया जा सकता है.
Posted By : Sameer Oraon