मुजफ्फरपुर में अदालत ने तत्कालीन थानेदार की गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया है. लूट के मामले में गवाही देने के लिए कोर्ट में उपस्थित नहीं होने पर कांटी थाना के तत्कालीन थानेदार कुंदन कुमार की मुसीबत बढ़ गयी है. एडीजे 15 रचना श्रीवास्तव ने शनिवार को कुंदन कुमार के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया है.
तत्कालीन थानेदार की अनुपस्थिति के कारण मामले में पिछले साल छह दिसंबर से कार्रवाई नहीं हो रही है. जबकि हाईकोर्ट ने मामले को चार माह में निष्पादित करने का आदेश दिया है. श्री कुमार कांटी थानेदार व जांच अधिकारी के रुप में घटना की छानबीन की थी. लेकिन उनका बयान अभी तक कोर्ट में पूरा नहीं हो पाया है. घटना 26 जुलाई 2019 को हुई थी.
इस संबंध में सरैयागंज स्थित न्यू मार्केट निवासी कंपनी के शाखा प्रबंधक राहुल बागोरिया ने कांटी थाने में तीन अज्ञात लूटेरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी. उन्होंने बताया था कि सुबह 11 बजे चेहरा को रूमाल से ढककर तीन अपराधी सदातपुर स्थित कार्यालय में पहुंचे थे. एक ग्राहक के साथ मारपीट करते हुए तीनों ने पिस्तौल तान दी.
लूटेरों ने इसके बाद शाखा प्रबंधक कर्मियों व ग्राहकों को पिस्तौल की नोक पर कब्जे में ले लिया. आलमारी से 26 लाख रुपये, सीसीटीसी का डीवीआर व मोबाइल लूटकर तीनों फरार हो गये. घटना के बाद आठ आरोपितों की गिरफ्तारी हुई.
POSTED BY: Thakur Shaktilochan