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शिक्षक नियोजन : नियुक्ति पत्र के लिए चरित्र प्रमाणपत्र की जरूरत नहीं, जानें कब मिलेगा ज्वाइनिंग लेटर

शिक्षक पद के लिए चयनित अभ्यर्थियों की तरफ तमाम समस्याएं और शंकाएं शिक्षा विभाग से पूछी जा रही थीं. दरअसल, 23 फरवरी को नियुक्ति पत्र बांटे जाने और योगदान के समय अभ्यर्थियों को तमाम औपपचारिकताएं पूरी करनी हैं, जिनके बारे में विभाग से अभ्यर्थी मार्गदर्शन चाह रहे थे.

पटना. प्राथमिक व मध्य स्कूलों के लिए चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र लेने और योगदान करने के लिए पुलिस की ओर से सत्यापित चरित्र प्रमाणपत्र की तत्काल कोई जरूरत नहीं है. 42 हजार से अधिक अभ्यर्थियों को यह जानकारी प्राथमिक शिक्षा निदेशक रवि प्रकाश ने ट्वीट कर दी है. शिक्षक पद के लिए चयनित अभ्यर्थियों की तरफ तमाम समस्याएं और शंकाएं शिक्षा विभाग से पूछी जा रही थीं. दरअसल, 23 फरवरी को नियुक्ति पत्र बांटे जाने और योगदान के समय अभ्यर्थियों को तमाम औपपचारिकताएं पूरी करनी हैं, जिनके बारे में विभाग से अभ्यर्थी मार्गदर्शन चाह रहे थे.

पथपत्र किसी भी जिले का हो सकता है

शिक्षा निदेशक ने एक अन्य ट्वीट में साफ किया है कि योगदान के समय अनिवार्य तौर पर दिया जाने वाला संकल्प ‘दहेज न लूंगा, न दूंगा’ महज खुद की घोषणा है. इसके लिए किसी तरह के शपथपत्र की जरूरत नहीं है. उन्होंने बताया कि नियुक्ति पत्र लेने और योगदान के समय अभ्यर्थियों को अपने तमाम दस्तावेजों की सत्यता को पुष्ट करने के संबंध में केवल एक शपथपत्र देना है, जो न्यूनतम कार्यपालक दंडाधिकारी के स्तर का होना चाहिए. शपथपत्र किसी भी जिले का हो सकता है. गृह अथवा जहां नियुक्ति हो रही हो, उसकी फोटो कॉपी अभ्यर्थी विद्यालय में या अन्य जगह, जहां मांगी जाये, दे सकते हैं .

नियुक्ति पत्र का भी सत्यापन किया जायेगा

अगर शपथपत्र 23 फरवरी की तिथि को आधार मान कर बनवा लिया गया है, तो उसमें भी कोई समस्या नहीं होगी. प्राथमिक शिक्षा निदेशक रवि प्रकाश ने अपने ट्विटर हैंडल पर साफ कर दिया कि हमने इस संबंध में डीइओ और नियोजन पदाधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी कर दिया है. उन्होंने बताया कि जिस दिन आप शपथ ले रहे हैं, उसी दिन की उम्र संबंधी विवरणी उसमें भरी जानी होगी. शिक्षा विभाग ने साफ किया है कि चिकित्सा प्रमाणपत्र सिविल सर्जन से योगदान के समय दिया जाना जरूरी है. उल्लेखनीय है कि नियुक्ति पत्र का भी सत्यापन किया जायेगा.

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योजन प्रक्रिया जारी रखने के लिए हाइकोर्ट जायेगा शिक्षा विभाग

पटना. हाई व प्लस टू शिक्षकों के 32,700 पदों के लिए नियोजन प्रक्रिया को फिर शुरू कराने शिक्षा विभाग हाईकोर्ट जा रहा है. उसने विधि विभाग को प्रस्ताव भेज दिया है. हाईकोर्ट के एक हालिया आदेश की वजह से यह नियोजन प्रक्रिया रोकनी पड़ी है. शिक्षा विभाग हाईकोर्ट से अपील करने जा रहा कि चूंकि नियोजन प्रक्रिया अंतिम दौर में है व अधिकतर औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं. इसलिए इसे जारी रहने दिया जाये. प्रीति प्रिया एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य याचिकाओं के संबंध में हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि ऐसे अभ्यर्थी, जिनका एसटीइटी रिजल्ट 2013 में आया व उन्होंने बीएड की डिग्री 2017-19 में हासिल की, उन्हें भी इसमें मौका दिया जाये. इससे पहले 2011 में एसटीइटी पास व 2016-18 में बीएड करने वालों को इसमें मौका दिया गया था.

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