Odhisha Crime News ओडिशा में 54 साल के एक शख्स को भुवनेश्वर से गिरफ्तार किया गया है. आरोप है कि उसने 54 की उम्र में अब तक 14 महिलाओं से शादी रचाई है. भुवनेश्वर पुलिस उपायुक्त उमाशंकर दास ने इस मामले में जानकारी देते हुए बताया कि 54 वर्षीय आदमी के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज हुई है. छानबीन कर पता चला कि इसने देश में 14 महिलाओं के साथ शादी की है.
पुलिस उपायुक्त उमाशंकर दास ने बताया कि आरोपी मैट्रिमोनियल साइट पर उम्र दराज महिलाओं से संपर्क बनाता था. यह कई राज्यों में धोखाधड़ी के मामलों में गिरफ्तार हुआ है. बिभु प्रकाश सवैन नाम का शख्स खुद को डॉक्टर या फिर सरकारी अधिकारी बताकर लोगों को फांसता था. वह मैट्रिमोनियल वेबसाइट से लोगों को शिकार बनाता था. पुलिस उपायुक्त उमाशंकर दास ने बतााया कि वह शादी करने के बाद पैसे लेकर फरार हो जाया करता था.
54 वर्षीय आदमी के ख़िलाफ़ धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज़ हुई है। छानबीन कर पता चला कि इसने देश में 14 महिलाओं के साथ शादी की है। यह मैट्रिमोनियल साइट पर उम्र दराज महिलाओं से संपर्क बनाता था। यह कई राज्यों में धोखाधड़ी के मामलों में गिरफ़्तार हुआ है: भुवनेश्वर पुलिस उपायुक्त उमाशंकर दास pic.twitter.com/JhFJcIKXPo
— ANI_HindiNews (@AHindinews) February 15, 2022
उमाशंकर दास ने बताया कि आरोपी अब तक 14 महिलाओं को शिकार बना चुका है. उसने जिन लोगों को निशाना बनाया उसमें एक आईटीबीपी का अधिकारी और एक दिल्ली हाई कोर्ट का वकील भी शामिल है. उसका लक्ष्य केवल पैसे लूटना होता था. मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स के जरिए वह पंजाब, झारखंड और दिल्ली में टारगेट सेट करता था.
आरोपी के निशाने पर ऐसी महिलाएं होती थीं जिनकी या तो उम्र ज्यादा होने की वजह से शादी नहीं होती थी या फिर जिन महिलाओं का तलाक हो चुका है. वह सीधा इमोशनल अटैक करता था और उसके जाल में फंसने वाली ज्यादातर महिलाएं या तो सरकारी कर्मचारी थीं या फिर प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छा काम कर रही थीं.
पुलिस का कहना है कि सवैन साल 2002 से ही महिलाओं को फांसता रहा है और उसके खिलाफ दिल्ली की एक शिक्षिका ने जुलाई 2021 में शिकायत दर्ज करवाई थी. उसने 2018 में महिला के साथ आर्य समाज मंदिर में शादी की थी. बाद में पता चला कि सवैन पहले भी कई शादियां कर चुका है. इसी शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी को भुवनेश्वर में एक किराए के मकान से गिरफ्तार किया. उसपर आईपीसी की धारा 498, 419, 468 और 471 के तहत केस दर्ज किया गया है.
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