पटना. सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद सूबे में बड़े पैमाने पर पुलिस अफसरों की प्रोन्नति की तैयारी शुरू हो गयी है. बिहार पुलिस मुख्यालय ने इसको लेकर सभी डीजी, एडीजी, आइजी व डीआइजी को पत्र लिख कर 15 दिन के भीतर निरीक्षक व समकक्ष कोटि के पुलिस अफसरों की सर्विस बुक अपडेट कराने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही उनकी वार्षिक गोपनीय चारित्रिक अभियुक्ति तथा आरोप की स्थिति की अपडेट रिपोर्ट भी तलब की है.
अपर पुलिस महानिदेशक (मुख्यालय) ने पत्र में कहा है कि पुलिस निरीक्षक एवं समकक्ष कोटि के पदाधिकारियों की सेवा पुस्तिका, वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट व आरोप की स्थिति की अपडेट रिपोर्ट नहीं होने से कार्मिक संबंधी मामलों के निबटारे में कठिनाई होती है. इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने भी पत्र लिख कर अपडेट जानकारी मांगी है. उन्होंने अफसरों से कहा कि पुलिस पदाधिकारियों की सेवा पुस्तिका अपडेट रखें, ताकि अल्प सूचना पर भी क्षेत्रीय पर्षद में इनके प्रोन्नति के मामलों पर विचार हो सके.
इससे पहले बिहार पुलिस एसोसिएशन ने डीजीपी को पत्र लिख कर पुलिस पदाधिकारियों की संभावित पदोन्नति के मद्देनजर उनका सर्विस बुक अपडेट कराने की पहल करने का आग्रह किया था. एसोसिएशन के अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार सिंह ने डीजीपी को लिखे पत्र में कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद बड़े पैमाने पर पुलिस पदाधिकारियों की पदोन्नति संभावित है.
लेकिन जिलों में पदस्थापित कई पुलिस पदाधिकारियों का सर्विस बुक अपडेट नहीं है. सर्विस बुक अपडेट की प्रक्रिया को देखते हुए इसमें काफी समय लगता है. ऐसे में पुलिस मुख्यालय ने अगर शीघ्र पहल नहीं की तो तय समय पर सभी का सर्विस बुक अपडेट करना मुश्किल हो जायेगा. इसलिए डीजीपी अपने स्तर से सभी जिलों को इस संबंध में दिशा-निर्देश निर्गत करें.