karnataka Hijab Row : कर्नाटक के उडुपी स्थित महाविद्यालय में हिजाब पहनने के अधिकार के लिए प्रदर्शन करने वाली छह मुस्लिम लड़कियों के माता-पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. इनका आरोप है कि कुछ लोगों के द्वारा उनकी बेटियों की निजी जानकारी सोशल मीडिया पर साझा की जा रही है. इस बीच हिजाब विवाद में सुप्रीम कोर्ट में अहम बात कही है. कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि वह प्रत्येक नागरिक के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करेगा और उचित समय पर दलीलें सुनेगा.
उडुपी जिले के पुलिस अधीक्षक (एसपी) एन विष्णुवर्धन के समक्ष की गई शिकायत में अभिभावकों ने उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है जो सार्वजनिक रूप से लड़कियों का मोबाइल फोन नंबर सहित निजी जानकारी साझा कर रहे हैं. अभिभावकों ने आशंका व्यक्त की है कि शरारती तत्व इस जानकारी का इस्तेमाल लड़कियों को धमकाने के लिए कर सकते हैं. विष्णुवर्धन ने मामले को लेकर कहा कि लड़कियों के माता-पिता ने मामले में लिखित शिकायत की है. एसपी ने कहा कि ऑनलाइन मंच पर उपलब्ध साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और जानकारी प्राप्त होने के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी.
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह देख रहा है कि कर्नाटक में क्या हो रहा है और हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है. सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों से कहा कि इसे राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा न बनाएं और सुप्रीम कोर्ट सही समय पर हस्तक्षेप करेगा. कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से मना किया.
कर्नाटक के उडुपी में एक सरकारी कॉलेज के छात्रों द्वारा हिजाब पहनकर कैंपस में आने के बाद पिछले साल दिसंबर में पहली बार विवाद शुरू हुआ था. इसके तुरंत बाद, अन्य छात्रों ने हिजाब के विरोध में कॉलेज में भगवा स्कार्फ पहनना शुरू कर दिया था और मामला इतना बढ़ा कि दोनों पक्ष एक दूसरे के सामने आकर नारेबाजी करने लगे.
Posted By : Amitabh Kumar