रांची : कैबिनेट ने राज्य के कस्तूरबा विद्यालयों के शिक्षकों के वेतन में 20 प्रतिशत की वृद्धि करने का फैसला किया. राज्य के 203 कस्तूबा विद्यालयों व 57 झारखंड बालिका आवासीय विद्यालयों में कार्यरत पूर्णकालिक व अंशकालिक शिक्षकों के वेतन में 20% बढ़ोतरी की जायेगी.
इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के मनोनयन व एमओयू की स्वीकृति : कैबिनेट ने झारखंड में अनुसूचित जनजातियों व अन्य परंपरागत वनवासी अधिनियम-6 के तहत इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के मनोनयन व एमओयू की स्वीकृति दी. इसके तहत स्थानीय समुदाय को नॉन टिंबर फॉरेस्ट प्रोड्यूस से लाभ कमाने से सबंधित प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा.
कैबिनेट ने झारखंड के जनजातीय संस्कृति के संरक्षण के लिए जनतातीय समुदाय के आदिवासी संस्कृति एवं कला केंद्र जैसे मांझी, मानकी-मुंडा व धुमकुड़िया हाउस आदि निर्माण योजना आदि का नाम परिवर्तित कर आदिवासी संस्कृति एवं कला केंद्र मांझी, मानकी मुंडा, पहड़ा भवन आदि करने पर सहमति दी. नाम बदलने के अलावा 25 लाख तक की योजना लाभुक समिति और तीन करोड़ से अधिक का निर्माण भवन निर्माण से कराने का फैसला किया.
तीन करोड़ से कम व 25 करोड़ से अधिक का काम भवन निर्माण या अन्य किसी एजेंसी द्वारा निविदा के माध्यम से किया जायेगा. कैबिनेट ने कृषक पाठशाला व परिधि में स्थित राजस्व ग्रामों को बिरसा ग्राम के रूप में विकसित करने के लिए समेकित बिरसा ग्राम विकास सह कृषक पाठशाला के निर्माण व क्रियांवयन के लिए 61 करोड़ की स्वीकृति दी. पहले चरण में 17 पाठशालाओं को विकसित किया जायेगा.
कैबिनेट ने झारखंड उपभोक्ता कल्याण निधि नियमावली 2016 के अंतर्गत 10 करोड़ रुपये के कॉरपस फंड को बढ़ा कर 20 करोड़ करने का फैसला लिया. इसमें केंद्र का 75 व राज्य का 25 प्रतिशत का योगदान होगा. कैबिनेट ने पथ निर्माण विभाग के स्वामित्व अधीन सड़क के हस्तांतरित व अधिग्रहित करने के लिए पहले हस्तांतरण के लिए सड़क की न्यूनतम लंबाई 20 किमी होने के नियम में संशोधन को मंजूरी दी. अब पथ निर्माण के अधीन सड़कों की न्यूनतम लंबाई 15 किमी होगी. साथ ही सड़क के दोनों छोर पीडब्लूडी से जुड़े होने की स्थिति में न्यूनतम लंबाई की बाध्यता नहीं होगी.
पतरातू सुपर थर्मल पॉवर प्लांट से उत्पादित बिजली के ट्रांसमिशन लाइन निर्माण के लिए 2,181.96 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी. योजना पूरा करने के लिए 2023-24 तक की समय सीमा तय की. 400 केबी डबल सर्किट तीन फेज कंडक्डर (पतरातू संरचरण लाइन) की लागत में 6.84 करोड़ वृद्धि का फैसला लिया. झारखंड संशोधित विद्युत शुल्क संशोधन विधेयक 2021 को विधानसभा के समक्ष पेश करने की घटनोत्तर स्वीकृति दी गयी.
झारखंड संपूर्ण बिजली आच्छादन योजना के शेष कार्यों को पूरा करने के लिए मार्च 2023 तक अवधि विस्तार को मंजूरी मिली. प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य की संरचना में संशोधन पर सहमति व 486.47 करोड़ की स्वीकृति दी. झारखंड ऊर्जा विकास निगम व इसकी तीन अनुषंगी कंपनियों के निदेशक मंडल के पुनर्गठन को भी मंजूरी दी. जसीडीह-मधुपुर व जसीडीह-देवघर लाइन के लिए 49.17 करोड़ की स्वीकृति मिली.
Posted By: Sameer Oraon