नयी दिल्ली: भारत में हर साल 5 लाख सड़क दुर्घटनाएं (Road Accidents) होती हैं और उसमें 1.5 लाख लोगों की मौत हो जाती है. इन मौतों को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है. केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि अब कार में सभी सीटों के लिए ‘थ्री-प्वाइंट’ सीट बेल्ट (3 Point Seat Belt in Car) देना अनिवार्य कर दिया गया है.
पिछली सीट पर बैठने वालों के लिए भी सीट बेल्ट
सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए ककहा कि वाहन विनिर्माता कंपनियों को कार में बैठने वाले सभी यात्रियों के लिए अब ‘थ्री-प्वाइंट’ सीट बेल्ट मुहैया कराना अनिवार्य होगा. उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था कार की पिछली सीट में बीच में बैठने वाले यात्री के लिए भी लागू होगी. कार कंपनियों को बीच की सीट पर बैठने वाले यात्रियों के लिए भी थ्री-प्वाइंट सीट बेल्ट मुहैया करानी होगी.
अब हर कार में थ्री-प्वाइंट सीट बेल्ट अनिवार्य
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, ‘मैंने इस प्रावधान वाली फाइल पर कल ही हस्ताक्षर किये हैं. इसके तहत कार विनिर्माताओं को वाहन में बैठने वाले सभी यात्रियों के लिए थ्री-प्वाइंट सीट बेल्ट देना अनिवार्य कर दिया गया है.’ इस प्रावधान के लागू होने का मतलब है कि किसी कार में बैठने वाले सभी यात्रियों के लिए थ्री-प्वाइंट सीट बेल्ट देना अब जरूरी होगा.
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सवारियों की सुरक्षा के लिए बढ़ाना होगा सीट बेल्ट
फिलहाल कार की अगली दोनों सीटों और पीछे की कतार में दो लोगों के लिए ही थ्री-पॉइंट सीट बेल्ट दी जाती है. वहीं, पिछली कतार वाली बीच की सीट के लिए सिर्फ 2-प्वाइंट सीट बेल्ट ही आते हैं. सवारियों की सुरक्षा को देखते हुए सीट बेल्ट की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया है. नितिन गडकरी ने कहा कि देश भर में हर साल होने वाली करीब पांच लाख दुर्घटनाओं में करीब 1.5 लाख लोगों की मौत हो जाती है.