Aligarh News: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के पहले चरण में मतदान केंद्र और बूथ को लेकर अलीगढ़ प्रशासन ने वोटर, प्रत्याशी और मीडिया के लिए मतदान वाले दिन दायरा निर्धारित कर दिया है. नियमों का उल्लघंन करने पर डीएम ने कार्रवाई करने के आदेश दिए.
अलीगढ़ डीएम सेल्वा कुमारी जे. ने सभी बूथों पर फर्जी मतदान को लेकर सतर्क रहने को कहा है. मतदाता किसी भी प्रलोभन में न आकर अपना वोट करे. वोटर आईडी न होने आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, बैंक-डाकघर की फोटो युक्त पासबुक पहचान पत्र से वोट डाल सकेंगे. अपना वोट डालें, किसी और का नहीं.
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प्रत्याशी मतदान केंद्र से 200 मीटर की दूरी पर अपने कार्यकर्ताओं को बैठा सकेंगे. एक प्रत्याशी के लिए दो कुर्सी और एक मेज डालने की अनुमति दी गई है. प्रत्याशी मतदान के दौरान तीन गाड़ियों की अनुमति ले सकेंगे. एक गाड़ी में प्रत्याशी स्वयं, एक पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए और एक एजेंट के लिए होगी. एक गाड़ी में ड्राइवर समेत अधिकतम 5 लोग बैठ सकेंगे.
मतदान केंद्र के अंदर बूथ वाले कक्ष में वोटर, पीठासीन अधिकारी, मतदान कर्मियों के अलावा किसी को भी प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी. मीडिया भी बूथ में एंट्री नहीं कर सकेगी. केवल परिचय पत्र के साथ मतदान केंद्र पर कवरेज के अनुमति दी गई है.
रिपोर्ट- चमन शर्मा, अलगीढ़