इस्लामाबाद: पाकिस्तान के निर्वाचन आयोग ने बुधवार को प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) की सत्तारूढ़ पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के एक सांसद को वर्ष 2018 में चुनाव लड़ने के समय अपनी दोहरी नागरिकता छिपाने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया. फैसल बावड़ा (Faisal Vawda) कराची के एक निर्वाचन क्षेत्र से चुने गये और उन्होंने जल संसाधन मंत्री के रूप में कार्य किया.
चुनाव लड़ते समय अमेरिकी नागरिक थे फैसल बावड़ा
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पीटीआई के सांसद फैसल बावड़ा तब विवादों में फंस गये, जब ‘द न्यूज’ अखबार में जनवरी 2020 में खबर आयी कि वह 11 जून 2018 को चुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल करने के समय एक अमेरिकी नागरिक था. इसके बाद, बावड़ा के चुनाव को पाकिस्तान के निर्वाचन आयोग (ईसीपी) के समक्ष चुनौती दी गयी, जिसने विस्तृत सुनवाई के बाद 23 दिसंबर, 2021 को फैसला सुरक्षित रख लिया.
बावड़ा की जीत की अधिसूचना ईसीपी ने ली वापस
फैसल बावड़ा को सांसद के रूप में अयोग्य घोषित करते हुए पाकिस्तान के निर्वाचन आयोग ने उन्हें एक मंत्री और सांसद के रूप में प्राप्त वेतन और अन्य भत्ते दो महीने के भीतर वापस करने का भी निर्देश दिया. बावड़ा ने पिछले साल मार्च में नेशनल असेंबली के सदस्य के रूप में इस्तीफा दे दिया था और सीनेटर के रूप में चुने गये थे. हालांकि, ईसीपी ने सीनेट की एक सीट पर उनकी जीत की घोषणा की अधिसूचना भी वापस ले ली.
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सुप्रीम कोर्ट जायेंगे फैसल बावड़ा
बावड़ा के चुनाव को चुनौती देने वाले विपक्षी दल पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के सांसद कादिर खान मंडोखेल ने कहा कि ईसीपी का फैसला न्याय की जीत है. हालांकि, सूचना मंत्री फवाद चौधरी ने कहा कि फैसला सरकार के लिए कोई मुद्दा नहीं है और बावड़ा फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटायेंगे.
Posted By: Mithilesh Jha