Punjab Election 2022 : पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने सोमवार को शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी. इसके बाद खबर आ रही है कि ड्रग्स केस में फंसे पूर्व मंत्री मजीठिया पर मोहाली क्राइम ब्रांच टीम ने गिरफ्तारी के लिए दबिश डाली है.
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार टीम ने शिरोमणि अकाली दल के नेता के अमृतसर-चंडीगढ़ समेत छह ठिकानों पर मंगलवार को छापेमारी की गई. खबर के अनुसार छापेमारी के दौरान पूरी कार्रवाई को गोपनीय रखने का काम किया गया. यही नहीं स्थानीय पुलिस को भी ऑपरेशन की सूचना नहीं दी गई. हालांकि छापेमारी करने पहुंची टीम के हाथ कोई सफलता नहीं लगी. आपको बता दें कि 20 दिसंबर 2021 को बिक्रम मजीठिया पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मोहाली में केस दर्ज किया गया था.
यहां चर्चा कर दें कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने सोमवार को बिक्रम सिंह मजीठिया की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी, जिन पर एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है. मजीठिया के वकील अर्शदीप सिंह चीमा ने मामले की जानकारी देते हुए कहा कि न्यायमूर्ति लिसा गिल की अदालत ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी. उच्च न्यायालय से अनुरोध किया गया था कि उच्चतम न्यायालय का रुख करने के लिए अंतरिम सुरक्षा सात दिनों के लिए बढ़ा दी जाए. हालांकि, वकील ने कहा कि विस्तृत आदेश का इंतजार है. अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश दिया.
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गौर हो कि मजीठिया पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल के भाई हैं. पंजाब के पूर्व मंत्री के खिलाफ राज्य में मादक पदार्थ रैकेट की जांच से संबंधित 2018 की रिपोर्ट के आधार पर एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था. इस मामले में राज्य की अपराध शाखा ने मोहाली पुलिस थाने में 49 पृष्ठों की प्राथमिकी दर्ज की थी.
भाषा इनपुट के साथ
Posted By : Amitabh Kumar