रांची : राज्य के हाइस्कूलों में शिक्षकों के 14 हजार रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया जल्द शुरू होगी. इसे लेकर नियमावली में संशोधन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है. स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने हाइस्कूल शिक्षक नियुक्ति नियमावली में संशोधन किया है.
संशोधन के प्रस्ताव को कार्मिक,वित्त एवं विधि विभाग को भेजा गया था. तीनों विभागों से नियमावली को सहमति मिल गयी है. नियमावली स्वीकृति के लिए कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा. अब राज्य के हाइस्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जायेगी.
राज्य के हाइस्कूलों में शिक्षकों के 25169 पद सृजित हैं. वर्तमान में इनमें 14 हजार पद रिक्त हैं. नियुक्ति के लिए परीक्षा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ली जायेगी. नियमावली में किये गये संशोधन के अनुरूप अब हाइस्कूल शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों को झारखंड से मैट्रिक और इंटर की परीक्षा पास होना अनिवार्य होगा.
राज्य के 510 प्लस टू विद्यालयों में भी शिक्षकों की नियुक्ति की जायेगी. इसके लिए नियमावली में संशोधन किया जा रहा है. स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव कार्मिक, विधि एवं वित्त विभाग को भेजा गया था. नियमावली को कार्मिक एवं वित्त विभाग से स्वीकृति मिल गयी है. नियमावली को विधि विभाग से स्वीकृति मिलने के बाद प्लस टू शिक्षक नियुक्ति नियमावली को भी कैबिनेट की स्वीकृति के लिए भेजा जायेगा. अभ्यर्थियों को झारखंड से मैट्रिक व इंटर की परीक्षा पास होना अनिवार्य होगा.
राज्य के सहायता प्राप्त गैर सरकारी अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों की प्रबंध समितियों की ओर से नियुक्त 30 शिक्षकों की नियुक्ति को माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने अपनी स्वीकृति दी है. इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने पत्र जारी किया है.
माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के पत्र में कहा गया है कि शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच के बाद ही उन्हें वेतन का भुगतान होगा. जिन शिक्षकों की नियुक्ति को स्वीकृति दी गयी है, उनके प्रमाण पत्रों की जांच का निर्देश दिया गया है. शिक्षकों की सेवा का अनुमोदन इस शर्त पर किया गया है कि उनकी नियुक्ति स्वीकृत पद पर तय प्रक्रिया के तहत हुई है.
Posted By : Sameer Oraon