पटना. हाइकोर्ट (Patna High Court) राज्य के सभी लॉ कॉलेजों में नामांकन पर लगाये गये रोक को इस शर्त के साथ हटाया है कि बीसीआइ की अनुमति औऱ अनापत्ति प्रमाण पत्र के आलोक में राज्य के केवल 17 लॉ कॉलेजों ही छात्रों का नामांकन वर्तमान सत्र 2021-22 के दौरान अपने- अपने कॉलेजों में निर्धारित सीट पर ही लेंगे.
आदेश में कहा गया है कि बाकी बचे 11 लॉ कॉलेज चुकी बार कॉउन्सिल ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित मानकों को पूरा नहीं करते हैं, इसलिये उन कॉलेजों को अपने अपने महाविद्यालयों में छात्रों को नामांकन लेने की छूट तब तक नही दी जाएगी जब तक बार कॉउन्सिल ऑफ इंडिया उन्हें अनुमति नहीं देती है .
यह निर्देश मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश एस कुमार की खंडपीठ ने कुणाल कौशल द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद दिया. हाइकोर्ट के निर्देश के आलोक में बार कॉउन्सिल ऑफ इंडिया के अधिवक्ता विश्वजीत कुमार मिश्र ने खंडपीठ के समक्ष बार कॉउन्सिल ऑफ इंडिया द्वारा इन सभी विधि महाविद्यालयों के किये गए निरीक्षण के रिपोर्ट को सौंपा.
हाई कोर्ट ने 23 मार्च 2021 इस मामले की सुनवाई करते हुए बिहार के सभी 28 सरकारी व निजी लॉ कॉलेजों में नए सत्र में नामांकन पर अगले आदेश तक रोक लगा दिया था . कोर्ट ने अपने पूर्व के आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए इन 17 कॉलेजों में सशर्त नामांकन की मंजूरी दे दी . कोर्ट ने अपने आदेश में साफ किया कि नया नामांकन सिर्फ 2021-22 सत्र के लिए ही होगा.
अगले साल के सत्र के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया से इन सभी कॉलेजों को फिर से मंजूरी लेनी होगी. पिछली सुनवाई में हाइकोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को यह निर्देश दिया था कि वह इन कॉलेजों के निरीक्षण कार्य तीन सप्ताह में पूरा कर निरीक्षण रिपोर्ट अगली सुनवाई पर कोर्ट में प्रस्तुत करें. कोर्ट ने यह भी कहा था कि जिन लॉ कालेजों को पढ़ाई जारी करने की अनुमति दी गई है , वहां की व्यवस्था और उपलब्ध सुविधाओं को भी देखा जाये.
खंडपीठ ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआइ ) को भी निर्देश दिया है कि आगामी सत्र में दाखिले की अनुमति देने से पहले यह अवश्य सुनिश्चित कर लें कि सम्बन्धित लॉ कॉलेज , न सिर्फ बीसीआइ के मानदंड बल्कि बिहार सरकार , केंद्र सरकार एवम सम्बन्धित यूनिवर्सिटी से जारी हुए , निर्धारित अहर्ताओं को भी पूरा करती हो .कोर्ट ने स्पस्ट किया कि अनुमति देते वक्त बीसीआइ उन नियमों में किसी भी तरह की ढील नहीं देगी. कोर्ट के बुधवार के इस आदेश से लॉ कॉलेज में नामांकन के लिए इंतजार कर रहे छात्रों को काफी राहत मिलेगी.
बार कॉउन्सिल ऑफ इंडिया ने बिहार के सभी 28 लॉ कॉलेजों में उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ शिक्षकों की संख्या एवम उसके बर्तमान स्थिति को देखते हुए इन लॉ कॉलेजों को कुल 7 कैटेगरी में बांटा है. कैटेगरी 1 में मात्र दो लॉ कॉलेज जिसमे चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी , मीठापुर, पटना.और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ,साउथ बिहार, गया को रखा है. बार कॉउन्सिल ऑफ इंडिया(बीसीआई )ने अपने निरीक्षण में पाया है कि यह दोनों कॉलेज बीसीआई द्वारा निर्धारित सभी मानकों को पूरा कर रहे हैं.
कैटेगरी -1
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1 . चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी , मीठापुर , पटना.
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2. साउथ बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी , गया.
कैटेगरी – 2
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1 . के. के. लॉ कॉलेज बिहारशरीफ .
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2 . श्री कृष्ण जुबली लॉ कॉलेज मुजफ्फरपुर .
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3 . रघुनाथ पांडे मेमोरियल लॉ कॉलेज , मुजफ्फरपुर
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4 . नवादा विधि महाविद्यालय, नवादा.
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5 . फैकल्टी ऑफ लॉ , कॉलेज ऑफ कॉमर्स ,पटना.
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6 . आर पी एस लॉ कॉलेज पटना .
कैटेगरी -3
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1 . नारायण स्कूल ऑफ लॉ , गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी रोहतास .
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2 . एमिटी लॉ स्कूल , पटना .
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3 . मुंशी सिंह लॉ कॉलेज , मोतिहारी .
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4 . टी एन बी लॉ कॉलेज , भागलपुर .
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5 . विश्वनाथ सिंह इंस्टिट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज , मुंगेर .
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6 . विधि महाविद्यालय , समस्तीपुर .
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7 . बिहार इंस्टीच्यूट ऑफ लॉ , पटना .
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8 . पटना लॉ कॉलेज- पटना यूनिवर्सिटी .
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9 . राम कुमारी अयोध्या लॉ कॉलेज बेगूसराय .
कैटेगरी – 4.
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1. सूर्यदेव लॉ कॉलेज, कटिहार.
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2 . ब्रज मोहन ठाकुर लॉ कॉलेज ,पूर्णिया.
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3. जन नायक कर्पूरी ठाकुर विधि महाविद्यालय ,बक्सर.
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4 . अनुग्रह मेमोरियल लॉ कॉलेज , गया.
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5. सी एम लॉ कॉलेज ,दरभंगा.
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6. एस एन प्रसाद मंडल लॉ कॉलेज , मधेपुरा.
कैटेगरी – 5.
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1 . सी के एम अररिया .
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2 . आर एम एम लॉ कॉलेज , सहरसा .
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3 . महाराजा लॉ कॉलेज , आरा.
कैटेगरी – 6 .
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1 रोहतास महाविद्यालय , सासाराम.
कैटेगरी – 7.
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1. सुरेन्द्र प्रसाद यादव विधि महाविद्यालय , गया
बार कॉउन्सिल ऑफ इंडिया के अधिवक्ता विश्वजीत कुमार मिश्र ने इन सभी कॉलेजों की सूची खंडपीठ को सौंपी जिसके बाद हाई कोर्ट ने केवल तीन कैटेगरी के केवल 17 विधि महाविद्यालयों में केवल वर्तमान सत्र में ही छात्रों का नामांकन करने की अनुमति हाई कोर्ट ने बुधवार को दी है.
कैटेगरी 4 से 7 तक के सभी 11 लॉ कॉलेजों को अपने अपने लॉ कॉलेजों में छात्रों का नामांकन नही लेने का निर्देश हाई कोर्ट ने इन सभी 11 कॉलेजों को दिया है. इन सभी आठ लॉ कॉलेजों को अपने निर्धारित सीटों के अनुसार शुरू होने वाले नए सत्र में दाखिला लेने की अनुमति मिली है . क्रम संख्या 9 से 17 तक के सभी कॉलेजों को उनके कॉलेजों में निर्धारित संख्या से कम छात्रों को दाखिला देने की शर्त पर अनुमति दी गयी है .