गुमला : जिला आपूर्ति पदाधिकारी गुलाम समदानी ने बतताया कि झारखंड राज्य में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को दो पहिया वाहन हेतु पेट्रोल सब्सिडी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से झारखंड सरकार पेट्रोल सब्सिडी योजना का शुभारंभ करने जा रही है.
इस योजना के तहत राज्य के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 (एनएफएसए) एवं झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना से आच्छादित राशनकार्डधारियों को दो पहिया वाहन में उपयोग हेतु पेट्रोल सब्सिडी के रूप में 250 रुपये प्रतिमाह एकमुश्त राशि तथा वार्षिक 3000 रुपये डीबीटी के माध्यम से उपलब्ध कराया जाना है. इस योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री झारखंड हेमंत सोरेन द्वारा दिनांक 26 जनवरी 2022 को किया जायेगा.
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इस योजना के लाभ हेतु आवेदक मोबाइल ऐप के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं.
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आवेदक को राज्य के एनएफएसए अथवा जेएसएफएसएस का राशन कार्डधारी होना चाहिए.
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राशनकार्ड में परिवार के सभी सदस्यों का सत्यापित आधार संख्या अंकित होना चाहिए.
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आवेदक के आधार से लिंक्ड बैंक खाता संख्या एवं मोबाइल संख्या अद्यतन होना चाहिए.
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आवेदक के वाहन का निबंधन आवेदक के नाम से होना चाहिए.
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आवेदक का दो पहिया वाहन झारखंड राज्य में निबंधित होना चाहिए.
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आवेदक को अपना राशन कार्ड एवं आधार संख्या डालना होगा. जिसके उपरांत उनके आधार सीडेड मोबाइल संख्या पर ओटीपी जायेगा.
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ओटीपी सत्यापित के उपरांत आवेदक राशनकार्ड में अपना नाम चुनकर वाहन संख्या एवं ड्राइविंग लाइसेंस डालेंगे.
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वाहन संख्या जिला परिवहन पदाधिकारी के लॉग इन में जायेगा. जिसे जिला परिवहन पदाधिकारी के द्वारा सत्यापित किया जायेगा.
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सत्यापित होने के पश्चात सूची जिला आपूर्ति पदाधिकारी के लॉग-इन में जायेगी.
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आवेदक के नाम से राशनकार्ड है या नहीं इसकी जांच की जायेगी. इसके पश्चात् डीबीटी के माध्यम से लाभुक के बैंक खाते में सब्सिडी की राशि हस्तांतरित कर दी जायेगी.
Posted By : Sameer Oraon