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सभी विभागों में कर्मियों के प्रोन्नति का रास्ता साफ, झारखंड हाईकोर्ट ने दिया आदेश, जानें पूरा मामला

झारखंड के मुख्य सचिव के प्रोन्नति पर रोक लगाने वाले मामले को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. इससे सभी विभागों में सैकड़ों कर्मियों की प्रोन्नति का रास्ता साफ हो गया है. हाईकोर्ट ने तर्क दिया कि कर्मियों की प्रोन्नति लंबे समय तक रोकना सही नहीं है.

रांची : राज्य के सभी विभागों में सैकड़ों कर्मियों की प्रोन्नति का रास्ता साफ हो गया है. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत ने कर्मियों की प्रोन्नति पर रोक लगाने से संबंधित मुख्य सचिव के 24 दिसंबर 2021 के आदेश को खारिज कर दिया. हाइकोर्ट ने कहा कि जब विभागीय प्रोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठक हो चुकी है तथा उसमें कर्मियों को प्रोन्नति के योग्य पाते हुए अनुशंसा की जा चुकी है, तो वैसी स्थिति में उनकी प्रोन्नति लंबे समय तक रोकना सही नहीं है. कर्मियों को उनके अधिकार से वंचित किया जाना संविधान की भावना के भी खिलाफ है.

अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि जिन-जिन विभागों में डीपीसी हो चुकी है, उसमें अनुशंसित अधिकारियों को चार सप्ताह के अंदर प्रोन्नति दी जाये. इतना ही नहीं डीपीसी होने के बाद सेवानिवृत्त हो चुके कर्मियों को उसी तिथि से सारे बेनिफिट के साथ प्रोन्नति का लाभ दिया जाये. अदालत ने उक्त फैसला इंस्पेक्टर से डीएसपी और डिप्टी कलेक्टर (उप समाहर्ता) से एसडीओ पद पर प्रोन्नति को लेकर दायर विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई के बाद सुनाया. 20 दिसंबर 2021 को सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.

सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता राजेंद्र कृष्ण ने अदालत को बताया था कि 1989 बैच के इंस्पेक्टरों को डीआइजी बोर्ड, डीजी बोर्ड, विजिलेंस क्लीयरेंस के बाद डीएसपी पद पर प्रोन्नति के योग्य पाया गया था तथा अनुशंसा झारखंड लोक सेवा आयोग को भेजा जाना था, लेकिन मुख्य सचिव का पत्र जारी होने के बाद से वह लंबित है.

वहीं वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार ने डिप्टी कलेक्टर से एसडीओ पद पर प्रोन्नति के मामले में अदालत को बताया कि डीपीसी की बैठक में अधिकारियों को एसडीओ पद पर प्रोन्नति की अनुशंसा की गयी, लेकिन सरकार ने कोरोना का हवाला देते हुए प्रोन्नति देने पर रोक लगा दी है.

Posted by : Sameer Oraon

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