Jharkhand Teacher Transfer News रांची : राज्य के शिक्षकों को फिर से अंतर जिला स्थानांतरण का अवसर मिलेगा. शिक्षकों को अपने सेवा काल में अंतर जिला स्थानांतरण का एक अवसर दिया जायेगा. उनका गृह जिला में भी स्थानांतरण हो सकता है. शिक्षक स्थानांतरण नियमावली-2019 में संशोधन के प्रस्ताव को स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता मंत्री जगरनाथ महतो ने अपनी स्वीकृति दे दी है.
नियमावली अब कार्मिक व विधि विभाग को भेजी जायेगी. शिक्षा मंत्री ने शिक्षक स्थानांतरण नियमावली में संशोधन का निर्देश दिया था. इसके बाद शिक्षा विभाग द्वारा नियमावली में संशोधन के लिए कमेटी गठित की गयी थी. कमेटी ने नियामवली में संशोधन का प्रस्ताव तैयार कर विभागीय सचिव को सौंपा था.
वर्ष 2019 की नियमावली में सामान्य परिस्थिति में शिक्षकों के अंतर जिला स्थानांतरण का प्रावधान समाप्त कर दिया गया था. वर्ष 2019 की नियमावली में दिव्यांग व गंभीर रोग से ग्रसित होने या पति-पत्नी दोनों के शिक्षक के होने की स्थिति में ही अंतर जिला स्थानांतरण का प्रावधान था. शिक्षक संगठन काफी दिनों से अंतर जिला स्थानांतरण का अवसर देने की मांग कर रहे थे.
अब राज्य में शिक्षकों को पांच साल की सेवा पूरी होने के बाद अंतर जिला स्थानांतरण का लाभ मिलेगा. इसके तहत पूरे सेवा काल में शिक्षकों को अंतर जिला स्थानांतरण का अवसर दिया जायेगा. महिला शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए वर्ष की बाध्यता नहीं होगी. पति-पत्नी में से कोई अगर एक शिक्षक हैं व दूसरे राज्य के किसी अन्य विभाग कार्यरत हैं, तो भी स्थानांतरण का अवसर दिया जायेगा.
वहीं, केंद्र सरकार की नौकरी में होने पर स्थानांतरण का अवसर मिलेगा. महिला शिक्षक के अविवाहित होने की स्थिति में शादी के बाद उन्हें अपने ससुराल के जिला के अनुरूप अंतर जिला स्थानांतरण का अवसर दिया जायेगा.
शिक्षकों की स्थानांतरण नियमावली को स्वीकृति दे दी है. शिक्षकों को जल्द ही अपनी इच्छा अनुरूप जिला बदलने का अवसर मिलेगा. शिक्षक काफी दिनों से इसकी मांग कर रहे थे. स्थानांतरण में महिला, दिव्यांग व बीमार शिक्षकों को प्राथमिकता दी जायेगी. स्थानांतरण की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी.
जगरनाथ महतो, शिक्षा मंत्री
Posted By : Sameer Oraon