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Bihar News : पत्रकार राजदेव हत्याकांड में सीबीआइ को नहीं गवाह, लौटाया समन

गवाह के नाम कोर्ट से जारी समन को सीबीआइ ने बिना तामिला कोर्ट को लौटा दिया. काेर्ट को कहा कि इस नाम का कोई गवाह नहीं है.

मुजफ्फरपुर. पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड को लेकर विशेष एमपी/एमएलए कोर्ट में बुधवार को गवाही होनी थी. लेकिन गवाह के नाम कोर्ट से जारी समन को सीबीआइ ने बिना तामिला कोर्ट को लौटा दिया. काेर्ट को कहा कि इस नाम का कोई गवाह नहीं है.

कोर्ट ने अमरजीत कुमार पिता दिनेश कुमार के नाम से समन जारी किया था. सीबीआइ ने कहा कि जिस पते पर समन गया, वहां उसे लेने से इनकार कर दिया गया. वही भागलपुर स्थित विशेष केन्द्रीय कारा मे बंद अजहरुद्दीन बेग उर्फ लड्डन मियां की ओर से उसकी पत्नी के आवेदन पर अधिवक्ता शरद सिंहा ने बहस किया.

आवेदन में कहा गया था कि लड्डन मियां 26 दिसंबर, 2018 से भागलपुर विशेष केंद्रीय कारा में बंद .स्पाइनल काॅड के नस दबने से कमर में दर्द, सूनापन एवं झनझनाहट से पीड़ित है. मायागंज अस्पताल ने तीन बार बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच रेफर किया. वहां इलाज भी हुआ. अब जेल प्रशासन पटना भेजने के लिए गार्ड का बहाना बना रहा है.

आग्रह है कि पटना के नजदीक किसी जेल में रखकर पीएमसीएच में इलाज कराने का निर्देश दिया जाये. इसके बाद विशेष न्यायाधीश ने जेल मैनुअल के अनुसार इलाज कराने का आदेश दिया है.

गवाही के लिए न्यायालय ने गुरुवार को फिर से तिथि निर्धारित की है .वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सोनू कुमार गुप्ता समेत अन्य आरोपियों की पेशी करायी गयी. बता दें कि 13 मई, 2016 को सीवान के स्टेशन रोड में पत्रकार राजदेव रंजन की गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी.

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