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अब झारखंड में प्रखंड कृषि पदाधिकारी बनने के लिए इन शर्तों को पूरा करना जरूरी, विभाग ने प्रकाशित किया गजट

अब कृषि विभाग के पदाधिकारी बनने के लिए भी झारखंड से इंटर और मैट्रिक की पढ़ाई करना जरूरी होगा. कृषि विभाग ने नियमावली में संशोधन किया है और इससे संबंधित गजट प्रकाशित कर दिया है.

रांची : कृषि विभाग में झारखंड से इंटर और मैट्रिक की पढ़ाई करनेवाले ही प्रखंड कृषि पदाधिकारी (बीएओ) बन सकेंगे. कृषि विभाग ने अधीनस्थ सेवा के पदाधिकारियों के लिए नियमावली में संशोधन किया है. इसमें पूर्व की शर्तों में बदलाव किया गया है. कृषि विभाग ने इससे संबंधित गजट प्रकाशित कर दिया है. गजट प्रकाशन की तिथि से इसे लागू किया गया है.

इसके अनुसार, झारखंड कृषि अधीनस्थ सेवा (भर्ती एवं प्रोन्नति) नियमावली-2015 में संशोधन किया गया है. इसके लिए परीक्षा का आयोजन झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा किया जाता है. इसमें स्नातक स्तर पर तकनीकी पढ़ाई करनेवाले ही हिस्सा लेते हैं. इस पद पर चयनित अधिकारी पहले प्रमोशन के बाद ही गजटेड अफसर हो जाते हैं.

संशोधन में जिक्र किया गया है कि अनिवार्य योग्यता के अतिरिक्त मैट्रिक या 10वीं कक्षा, इंटर या 12वीं कक्षा की पढ़ाई झारखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों से जरूरी है. अभ्यर्थी को स्थानीय रीति-रिवाज, भाषा और परिवेश का ज्ञान होना जरूरी होगा. इसके बावजूद झारखंड राज्य की आरक्षण नीति के तहत आनेवाले अभ्यर्थियों के मामले में राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों से मैट्रिक या इंटर की कक्षा उत्तीर्ण करनेवाला प्रावधान शिथिल रहेगा.

राज्य गठन के बाद नहीं हुई बहाली :

कृषि विभाग में राज्य गठन के बाद अधीनस्थ सेवा पर बहाली नहीं हुई. अधीनस्थ सेवा के ज्यादातर पद रिक्त हैं. बिहार में 1990 में बहाली हुई थी. उसी वक्त के बहाल पदाधिकारी कहीं-कहीं पदस्थापित हैं. अधीनस्थ सेवा के पदाधिकारी के लिए कृषि या इससे संबद्ध संकाय में स्नातक होना जरूरी है.

Posted By : Sameer Oraon

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