रांची : सीबीआइ ने तीन चिटफंड कंपनियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है. हाइकोर्ट के आदेश के आलोक में दर्ज प्राथमिकी में 16 लोगों को अभियुक्त बनाया गया है. जिन कंपनियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी है, उनमें मेसर्स एराइज कॉमट्रेड चेन मार्केटिंग, मेसर्स अनवेशा इंफ्रास्ट्रक्चर और ओमिशा एग्रो इंडस्ट्रीज शामिल हैं. हाइकोर्ट ने जनहित याचिका (642/2016) की सुनवाई के बाद सीबीआइ को चिटफंड कंपनियों के खिलाफ जांच का आदेश दिया था.
21 अप्रैल 2017 को दिये गये आदेश के आलोक में इन तीन कंपनियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है. इनके खिलाफ ठगी के शिकार लोगों ने 2015 में गिरिडीह थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. सीबीआइ की ओर से दर्ज प्राथमिकी में इन कंपनियों पर लोगों को लालच देकर कंपनियों में निवेश कराने व लोगों को ठगने का आरोप लगाया गया है. हाइकोर्ट के आदेश के आलोक में सीबीआइ इससे पहले 40 से अधिक चिटफंड कंपनियों के खिलाफ प्राथमिक दर्ज कर चुकी है.
ठगी के शिकार लोगों ने 2015 में गिरिडीह थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी
प्राथमिकी में 16 लोग बनाये गये अभियुक्त
सुब्रतो दास, कोलकाता
सुजीत पाल, कोलकाता
सुनीता दास, कोलकाता
उमाशंकर साव, कोलकाता
सुुब्राजित बानिक, कोलकाता
प्रसन्नजीत सेनगुप्ता, कोलकाता
पल्लव पंडित, कोलकाता
प्रसन्नजीत मुखर्जी, आसनसोल
सरजन कुमार दास, धनबाद
महेंद्र कुमार तुरी, गिरिडीह
वैशाली मजूमदार, दुर्गापुर
कृष्णा ठाकुर, धनबाद
वरुण कुमार राय, आसनसोल
सुशांतो दास, पता नहीं मालूम
राजीव मंडल, कोलकाता
Posted By : Sameer Oraon