नयी दिल्ली: नये साल पर एलपीजी सिलेंडर की कीमतों (LPG Cylinders Price) में कटौती हुई है. एलीपीजी के उपभोक्ताओं को तेल एवं गैस कंपनियों ने खुशखबरी दी, तो दूसरी तरफ लजीज भोजन के शौकीनों को तगड़ा झटका भी दिया. खाने-पीने का सामान ऑनलाइन मंगाना महंगा हो गया है. खाने-पीने के सामान की ऑनलाइन डिलीवरी करने वाली स्विगी (Swiggy) और जोमैटो (Zomato) जैसी कंपनियों को अब ग्राहकों से पांच प्रतिशत कर (टैक्स) जुटाना होगा और उसे सरकार के पास जमा करना होगा.
ऐसे फूड वेंडर जो अभी माल एवं सेवा कर (Goods And Services Tax) के दायरे से बाहर हैं, यदि वे ग्राहकों से ऑनलाइन ऑर्डर लेकर उनके घर तक भोजन की डिलीवरी करते हैं, तो उन्हें अब जीएसटी (GST) देना होगा. अभी जीएसटी के तहत पंजीकृत रेस्तरां ग्राहकों से टैक्स वसूलते हैं और सरकार के पास जमा कराते हैं.
शनिवार से ही ऐप (App) आधारित कैब सेवा कंपनियों (Cab Services) मसलन उबर (Uber) और ओला (Ola) को भी दोपहिया और तिपहिया वाहनों की बुकिंग पर पांच प्रतिशत जीएसटी का संग्रह करना होगा.
आज ही से सभी जूते-चप्पलों (फुटवियर) पर 12 प्रतिशत जीएसटी का भुगतान करना होगा. यानी सभी दाम के फुटवियर पर 12 प्रतिशत की जीएसटी दर लागू होगी. नये साल की शुरुआत से जीएसटी में ये बदलाव लागू हो रहे हैं.
टैक्स की चोरी रोकने के लिए जीएसटी कानून में संशोधन किया गया है. इसके तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) अब सिर्फ एक बार मिलेगा. करदाता के जीएसटीआर 2बी (खरीद रिटर्न) में ‘क्रेडिट’ दर्ज होने के बाद इसका भुगतान किया जायेगा. जीएसटी नियमों के तहत पहले पांच प्रतिशत का ‘अस्थायी’ क्रेडिट दिया जाता था. एक जनवरी, 2022 से इसकी अनुमति नहीं होगी.
ईवाई इंडिया के कर भागीदार विपिन सपरा ने कहा कि इस बदलाव का करदाताओं की कार्यशील पूंजी पर तत्काल प्रभाव पड़ेगा, जो अभी तक 105 प्रतिशत के ‘क्रेडिट’ का लाभ ले रहे थे. इस बदलाव से अब उद्योग के लिए भी यह जरूरी हो जाएगा कि वे सही और अनुपालन वाले वेंडरों से खरीद करें.
GST Refund के लिए भी Aadhaar जरूरी
नये साल से टैक्स की चोरी रोकने या कर अपवंचना रोकने के उपायों के तहत जीएसटी रिफंड (GST Refund) के लिए आधार (Aadhaar) सत्यापन को भी अनिवार्य किया गया है. इसमें ऐसी इकाइयां जिन्होंने कर (Tax) का भुगतान नहीं किया है और पिछले महीने के लिए जीएसटीआर-3बी जमा कराया है, उन्हें जीएसटीआर-1 दाखिल करने की सुविधा नहीं होगी.
अभी तक जीएसटी कानून के तहत यदि कंपनियां या इकाइयां पिछले दो माह का जीएसटीआर-3बी जमा कराने में विफल रहती हैं, तो उन्हें बाहरी आपूर्ति के लिए रिटर्न या जीएसटीआर-1 दाखिल करने की अनुमति नहीं होती थी. इसके अलावा जीएसटी कानून में संशोधन कर जीएसटी अधिकारियों के अधिकार बढ़ाये गये हैं.
जीएसटी अधिकारी बिना किसी कारण बताओ नोटिस के जीएसटीआर-3बी के जरिये कम बिक्री दिखाकर कर का भुगतान करने वाली इकाइयों के परिसर में जाकर बकाया कर की वसूली कर सकते हैं. सपरा ने कहा कि इस कदम से जाली बिलों पर रोक लगेगी. अभी तक विक्रेता खरीदार को ऊंचे आईटीसी का लाभ देने के लिए ऊंची बिक्री दिखाते थे और कम जीएसटी देनदारी को जीएसटीआर-3बी में बिक्री को कम करके दिखाते थे.
नये साल के मौके पर गैस कंपनियों ने एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कटौती की है. 19 किलोग्राम के कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 102 रुपये की कटौती की गयी है. IOCL के मुताबिक 1 जनवरी 2022 को दिल्ली में कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 1998.5 रुपये हो गयी है. घरेलू सिलेंडर की कीमतों में बदलाव नहीं हुआ है.
Posted By: Mithilesh Jha
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