23.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

Aligarh News: सत्र न्यायालय के खिलाफ हाईकोर्ट ने मंजूर की विधायक की जमानत अर्जी, 5 जनवरी को सुनवाई

विधायक संजीव राजा ने सत्र न्यायालय द्वारा 2 साल की सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर की, जिसकी कोर्ट मंजूरी दे दी है.

Aligarh News: भाजपा के शहर विधायक संजीव राजा ने अलीगढ़ सत्र न्यायालय द्वारा 2 साल की सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर की. हाईकोर्ट ने जमानत अर्जी को मंजूरी दी और 5 जनवरी 2022 को मामले में अगली सुनवाई है.

2 साल की सजा के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे विधायक

बीजेपी के अलीगढ़ शहर विधायक संजीव राजा को 22 साल पहले के एक मामले में विगत 19 नवंबर को 2 साल की सजा सुनायी गयी थी. इस मामले में उन्हें सत्र न्यायालय से जमानत भी मिल गई थी. संजीव राजा सत्र न्यायालय के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे और कहा कि उन पर लगे आरोप गलत हैं. दायर अपील को मंजूरी देते हुए जमानत भी मंजूर की गई और सुनवाई की अगली तारीख 5 जनवरी दे दी.

क्या है पूरा मामला

दरअसल, 22 साल पहले 1999 में सिपाही श्याम सुंदर, गंदा नाला चौराहे पर ड्यूटी पर तैनात थे. तभी गिट्टी से भरा एक ट्रक खैर बाईपास से शहर की ओर आ रहा था. सिपाही श्याम सुंदर ने ट्रक को बाईपास से होकर जाने को कहा, पर ट्रक चालक माना नहीं और अंदर शहर में चला गया. उसको सामने से फिर सिपाही श्याम सुंदर ने रोका, तो ट्रक चालक ने कहा कि यह संजीव राजा का ट्रक है, अगर रोका तो नौकरी चली जाएगी. तभी उसके 7-8 साथी वहां गए. उन्होंने श्याम सुंदर के साथ मारपीट की, गाली गलौज की और जान से मारने की धमकी दी.

Also Read: Aligarh News: साथा चीनी मिल को लेकर किसानों ने प्रभारी मंत्री का किया था विरोध, अब शुरू हुई पेराई
जमानत पर रिहा हुए शहर विधायक

इस पर पुलिस ने थाना बन्नादेवी में संजीव राजा और अन्य के नाम सरकारी काम में बाधा डालने, गाली गलौज करने, मारपीट करने और धमकी देने को लेकर रिपोर्ट दर्ज की. मामले में चार्जशीट दाखिल हुई और साक्ष्य, गवाह से होते हुए मुकदमे में शहर विधायक संजीव राजा को 2 साल की सजा और 14000 रुपए का जुर्माना लगाया गया. शहर विधायक ने जुर्माना जमा किया और जमानत पर रिहा हो गए.

रिपोर्ट- चमन शर्मा

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें