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राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस : चतरा में लोगों को नहीं मिल रहा उपभोक्ता फोरम का लाभ, 77 मामले हैं लंबित

राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस प्रत्येक वर्ष 24 दिसंबर को मनाया जाता है. सरकारी स्तर पर भले ही उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाया गया है.

राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस प्रत्येक वर्ष 24 दिसंबर को मनाया जाता है. सरकारी स्तर पर भले ही उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाया गया है. लेकिन जिले में यह कानून बेअसर है. यहां समान खरीदने पर रसीद नहीं दी जाती है. रसीद मांगे जाने के बाद भी दुकानदार उसे देने में आनाकानी करते हैं. जिले में अधिकतर सामान अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) में ही बिकता है.

जो उपभोक्ता संरक्षक एक्ट का उल्लंघन है. अगर कोई दुकानदार बिके हुए माल को वापस करने से इंकार करता है, तो यह भी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन है. इसके बाद भी उपभोक्ता ठगे जाते हैं. कई दुकानदारों ने बिका माल वापस नहीं लेने संबंधी पोस्टर दुकान के बाहर लगा रखा है.

कम ही लोगों को उपभोक्ता फोरम की जानकारी है. प्रचार-प्रसार के अभाव में लोग अपनी शिकायत उपभोक्ता फोरम में नहीं दर्ज करा पाते हैं. इस तरह उपभोक्ता के अधिकारों की अनदेखी की जा रही है. पहले जिला स्तर पर 20 लाख रुपये तक की सुनवाई होती है, लेकिन अब एक करोड़ रुपये तक कर दिया गया है. वहीं राज्य उपभोक्ता आयोग में 10 करोड़ तक के मुआवजा मामले दायर किये जा सकते हैं. इससे अधिक राशि का मामला राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में दर्ज कराने का प्रावधान है.

77 मामले लंबित :

उपभोक्ताओं को न्याय दिलाने के लिए जिले में न्यायालय जिला उपभोक्ता की स्थापना की गयी है. नियमित रूप से चेयरमैन नहीं रहने से उपभोक्ताओं को न्याय नहीं मिल रहा है. चेयरमैन का पद वर्ष 2018 से खाली था. दो माह पूर्व चेयरमैन पदस्थापित हुए. साथ ही एक महिला व एक पुरुष सदस्य शामिल हैं. यहां 77 मामले लंबित हैं. सुनवाई नहीं होने से उपभोक्ताओं का विश्वास उपभोक्ता फोरम से कम होता जा रहा है.

इंश्यूरेंस, बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट मामलों की होती है सुनवाई :

उपभोक्ता फोरम में इंश्यूरेंस, बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट जैसे मामलों की सुनवाई होती है. उपभोक्ताओं के शोषण, मिलावटी वस्तुओं व सेवाओं की कमी के खिलाफ उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 बनाया गया है. उपभोक्ताओं को शीघ्र न्याय दिलाने के उद्देश्य से उपभोक्ता फोरम का गठन किया गया है. जिला फोरम को न्यायालय की शक्ति प्रदत्त है.

जर्जर भवन में संचालित है उपभाेक्ता फोरम कार्यालय :

जिला उपभोक्ता फोरम कार्यालय जर्जर भवन में चल रहा है. हमेशा प्लास्टर टूट-टूट कर गिरता रहता है, जिससे यहां रहने वाले पदाधिकारी व कर्मियों को हमेशा डर बना रहता है. उपभोक्ता फोरम बनने के बाद से आजतक भवन की मरम्मत नहीं करायी गयी है. कार्यालय में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है.

जागरूकता के लिए चलाया जायेगा अभियान : चेयरमैन

जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष पंकज कुमार ने कहा कि उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए लगातार अभियान चलाया जायेगा. एनजीओ के साथ मिल कर उत्पाद व सेवाओं के नाम पर होने वाली धोखाधड़ी व शोषण को रोकने के लिए लोगों को जागरूक किया जायेगा. जिला उपभोक्ता फोरम की जानकारी दी जायेगी. यहां बिना वकील के ही लोग शिकायत कर सकते हैं.

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