गोपालगंज. शराब तस्करी के मामले में हरियाणा के तीन तस्करों को उत्पाद स्पेशल सह एडीजे-टू लवकुश कुमार के कोर्ट ने 10-10 साल के सश्रम कारावास की सजा और पांच-पांच लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है. कोर्ट ने शनिवार को आठ माह पुराने शराब तस्करी के मामले में यह सजा सुनायी है.
उत्पाद विभाग के विशेष लोक अभियोजक रविभूषण श्रीवास्तव ने बताया कि तीनों तस्करों को सजा सुनाये जाने के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच जेल भेज दिया गया. कोर्ट में सुनवाई के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये गये थे. कटेया थाने के दारोगा सुनील कुमार ने 22 अप्रैल को यूपी-बिहार की सीमा पार कर घुसे शराब तस्करों को जमुनहां बाजार के पास वाहन चेकिंग के दौरान पकड़ा था.
इनके वाहन से 265 लीटर विदेशी शराब मिली थी. इसमें हरियाणा के शिवाजी कॉलोनी थाने के सुनारी कला गांव के कृष्ण के पुत्र वीरेंद्र सिंह, कृष्ण कुमार के पुत्र वीरेंद्र सिंह और निदाना थाने के बहु अकबरपुर गांव के मोहित को गिरफ्तार किया गया था. पुलिस की जांच में पता चला था कि तस्करों ने पुलिस को गुमराह करने के लिए गाड़ी का नंबर प्लेट भी बदल दिया था. मामले में कटेया थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी.
Posted by: Radheshyam Kushwaha