पटना. क्रिसमस और नव वर्ष के अवसर पर गंगा में निजी नावों के परिचालन पर प्रतिबंध लगाया गया है. पटना सदर के अनुमंडल पदाधिकारी नवीन कुमार ने इसको लेकर आदेश जारी किया है. उन्होंने धारा 144 का प्रयोग करते हुए गंगा नदी में 24 दिसंबर और 25 दिसंबर को क्रिसमस के अवसर पर एवं 31 दिसंबर और 1 जनवरी 2022 को नव वर्ष के अवसर पर किसी भी तरह की निजी नावों के परिचालन को बंद रखने का आदेश दिया है.
एसडीओ की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि क्रिसमस और नव वर्ष के अवसर पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु गंगा नदी के तट पर गंगा नदी में बने टापू पर परिवार के साथ पहुंचते हैं. वे गंगा नदी के तट पर निजी नाव के द्वारा एक किनारे से दूसरे किनारे तक जा सकते हैं.
जिसमें नाविकों द्वारा ओवर लोडिंग कर नावों पर भार क्षमता से अधिक व्यक्तियों को बैठाकर बेतरतीब तरीके से नावों का अवैध परिचालन से इंकार नहीं किया जा सकता है. जिसके कारण दुर्घटना होने की प्रबल संभावना बनी रहती है. उनकी सुरक्षा और विधि व्यवस्था को देखते हुए एवं पूर्व की घट चुकी नाव दुर्घटना को देखते हुए क्रिसमस और नव वर्ष में निजी नावों के परिचालन को बंद रखा गया है.
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Posted by: Radheshyam Kushwaha