इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फूलपुर से पूर्व सपा विधायक सईद अहमद के पुत्र कवी अहमद पर जिम ट्रेनर द्वारा सिविल लाइन थाने में दर्ज कराए गए दुष्कर्म और जबरन धर्मांतरण के मामले में बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने प्राथमिकी के कवि अहमद की अग्रिम जमानत मंजूर कर ली है. साथ ही राज्य सरकार से अर्जी पर जवाब मांगा है. जमानत अर्जी पर न्यायमूर्ति एस डी सिंह ने सुनवाई की. मामले में अगली सुनवाई सात जनवरी को होगी.
गौरतलब है कि पूर्व विधायक सईद अहमद के बेटे कभी यह मत खिलाओ 9 दिसंबर को जिला न्यायालय से गैर जमानती वारंट जारी हुआ था. जिसके बाद से ही पुलिस कभी हिम्मत की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही थी.
कैंट निवासी पीड़िता ने तहरीर में आरोप लगाया है कि उसने 2018 में जिम खोला था. जहां आरोपी उससे हिंदू बनकर मिला था. इस दौरान दोनों में दोस्ती हो गई. कुछ महीनों बाद वह उसे बिजनेस पार्टनर बनाने का लालच देकर लखनऊ ले गया. जहां आरोपी ने जूस में उसे नशीला पदार्थ खिलाकर दुष्कर्म किया और उसकी अश्लील वीडियो बना ली.
इसके बाद वह उसे लगातार ब्लैकमेल करने लगा. पीड़िता ने तहरीर में आरोप लगाया है कि इसी साल 12 सितंबर को आरोपी ने पीवीआर के सामने उसे दौड़ा-दौड़ा कर पीटा और पिस्टल सटा दी थी. हालांकि, अब पूर्व सपा विधायक को दुष्कर्म मामले में हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद बड़ी राहत मिलती नजर आ रही है.
इनपुट : एस के इलाहाबादी