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झारखंड शिक्षक नियुक्ति में इस बार मिलेगी उम्र सीमा में छह साल की छूट, नियमावली में हुआ बदलाव

झारखंड के शिक्षक नियुक्ति में अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में इस बार 6 साल की छूट दी जाएगी. स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने नियुक्ति नियमावली में बदलाव किया है. इसके अलावा पारा शिक्षकों की नियुक्ति की अधिकतम उम्र 57 साल की गयी है.

रांची : राज्य के प्राथमिक व मध्य विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति में अभ्यर्थियों को उम्रसीमा में छूट दी जायेगी. स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा नियुक्ति नियमावली में बदलाव किया जा रहा है. जितने वर्ष बाद नियुक्ति होगी, अभ्यर्थी की अधिकतम उम्र सीमा में उतने ही वर्ष की छूट दी जायेगी. वहीं पारा शिक्षकों के लिए नियुक्ति की अधिकतम उम्र सीमा 57 वर्ष निर्धारित की गयी है.

प्राथमिक व मध्य विद्यालय में शिक्षक नियुक्ति में पूर्व की भांति पारा शिक्षकों को 50 फीसदी आरक्षण दिया जायेगा. राज्य में प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में शिक्षकों की पिछली नियुक्ति वर्ष 2015-16 में हुई थी. नयी नियुक्ति के लिए नियमावली में संशोधन को शिक्षा मंत्री की सहमति मिल गयी है.

अगले वर्ष प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है. ऐसे में प्रावधान के अनुरूप अगर वर्ष 2022 में नियुक्ति होती है, तो अभ्यर्थियों को उम्रसीमा में छह वर्ष की छूट मिल सकती है. कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग द्वारा तृतीय कोटि के पदों पर नियुक्ति के लिए उम्रसीमा शिक्षक नियुक्ति में प्रभावी होगी. नियुक्ति के लिए अलग-अलग कोटि के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा में छूट दी जायेगी.

71 हजार शिक्षकों का पद सृजन

शिक्षकों के 26 हजार रिक्त पद पूर्व से सृजित हैं. जबकि 71 हजार नये पद का सृजन किया जा रहा है. पद सृजन के प्रस्ताव को भी शिक्षा मंत्री ने अपनी सहमति दे दी है.

नये पद पर नियुक्ति जेटेट के बाद

राज्य में पिछले पांच वर्ष से शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं हुई है. इस कारण शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी पात्रता परीक्षा में शामिल नहीं हो पाये हैं. विभाग इस तैयारी में है कि नये सृजित पद पर नियुक्ति शिक्षक पात्रता परीक्षा के बाद ली जाये, ताकि पिछले पांच वर्ष में शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त करनेवाले अभ्यर्थी को भी नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होने का अवसर मिल सके.

प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली में अभ्यर्थियों की उम्रसीमा के प्रावधान में बदलाव

राज्य में वर्ष 2015-16 में हुई थी प्राथमिक व मध्य विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति 5 7 वर्ष

प्रथम चरण में 26 हजार की नियुक्ति

राज्य में प्रथम चरण में प्राथमिक व मध्य विद्यालय में 26 हजार शिक्षकों की नियुक्ति की जायेगी. नियुक्ति के लिए जिला स्तर पर आरक्षण रोस्टर क्लियर किया जायेगा. नियुक्ति के लिए परीक्षा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा लिया जायेगा. शिक्षक पात्रता परीक्षा सफल अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे.

उम्र सीमा में क्यों दी जा रही छूट

प्राथमिक व मध्य विद्यालय में शिक्षक नियुक्ति में शिक्षक पात्रता परीक्षा सफल अभ्यर्थी शामिल होते हैं. झारखंड में पिछली शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ष 2016 में हुई थी. इसमें लगभग 55 हजार अभ्यर्थी सफल हुए थे. इन्हें0 अब तक एक भी नियुक्ति में शामिल होने का अवसर नहीं मिला है. कई अभ्यर्थियों की नियुक्ति की उम्रसीमा भी समाप्त हो गयी है. अभ्यर्थी उम्रसीमा में छूट की मांग कर रहे थे. सभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होने का अवसर मिले, इस कारण उम्र में छूट दी गयी है.

राज्य में एक लाख टेट सफल

राज्य में वर्ष 2013 व 2016 की शिक्षक पात्रता परीक्षा को मिला कर लगभग एक लाख अभ्यर्थी झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में सफल हुए हैं. इन अभ्यर्थियों को उम्रसीमा में छूट का लाभ मिलेगा.

20 साल में तीन बार नियुक्ति

प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में राज्य गठन के बाद से अब तक तीन बार शिक्षकों की नियुक्ति हुई है. वर्ष 2003, 2009 एवं वर्ष 2015 में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया गया था.

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