Prayagraj News: नववर्ष की पूर्व सन्ध्या पर आयोजित किए जाने वाले मनोरंजक कार्यक्रम पर नियमानुसार कर चुका कर अनुमति प्राप्त करने के लिए सहायक आयुक्त, वाणिज्य कर अरविंद वर्मा ने जिले के सभी सार्वजनिक स्थल, होटल, क्लब, ऑडिटोरियम, खेल के मैदान आदि के आयोजकों को निर्देश दिया है.
सहायक आयुक्त, वाणिज्य कर अरविंद वर्मा ने कहा कि संगीत, गीत नृत्य, डीजे आदि किसी भी प्रकार के मनोरंजक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है तो सम्बन्धित प्रतिष्ठान को नियमानुसार अनुमति लेनी होगी. नव वर्ष पर यदि इन प्रतिष्ठानों द्वारा बिना अनुमति के कोई आयोजन और जश्न किया जाता है तो उनके खिलाफ सख्त कारवाई की जायेगी.
Also Read: Prayagraj News: पीएम मोदी का 21 दिसंबर को प्रयागराज आगमन, स्वयंसेवी महिलाओं से करेंगे संवाद, तैयारियां तेज
सहायक आयुक्त ने कहा कि यदि नव वर्ष और बिना अनुमति के बगैर किसी कार्यक्रम का होटल, रेस्टोरेंट आदि द्वारा आयोजन किया गया तो बीस हजार का अर्थदण्ड अथवा छः माह की कैद या दोनों से दण्डित किया जा सकता है. कार्यक्रम की अनुमति के लिए प्रतिष्ठान संस्थानों द्वारा सहायक आयुक्त, वाणिज्य कर (पूर्व मनोरंजन कर विभाग), नई बिल्डिंग कमरा नं0 13, महात्मा गांधी पार्क के पास, ए.डी.एम., नजूल कार्यालय के सामने, कलेक्ट्रेट, प्रयागराज में आवेदन करना होगा.
Also Read: Prayagraj News: अस्पताल में लगी आग, तीसरी मंजिल पर फंसा डॉक्टर का परिवार
यह आवेदन 22 दिसंबर के पूर्व कर अनुमति प्राप्त करना होगा. तारों द्वारा अनुमति नहीं दी जाती है तो इसके लिए आयोजन कर्ता व भू-स्वामी को जिम्मेदारी होगी.
रिपोर्ट- एस के इलाहाबादी, प्रयागराज