सुपरस्टार शाहरुख खान (Shahrukh Khan) के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) को ड्रग्स मामले में राहत मिली है. उन्हें एनसीबी (NCB) के समक्ष हर शुक्रवार को हाजिरी के लिए पेश होने से राहत दी गई है. बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को आर्यन खान की उस याचिका को स्वीकार कर लिया जिसमें जमानत की कुछ शर्तों में संशोधन और छूट की मांग की गई थी. बता दें कि आर्यन खान ने अदालत में एक याचिका दायर कर अपनी जमानत की शर्त में संशोधन की मांग की थी.
न्यायमूर्ति नितिन डब्ल्यू साम्ब्रे की एकल-न्यायाधीश पीठ ने कहा कि, आर्यन खान को दिल्ली में एनसीबी के विशेष जांच दल के सामने पेश होना होगा, जब भी उन्हें बुलाया जाएगा, बशर्ते केंद्रीय एजेंसी द्वारा 72 घंटे का नोटिस दिया जाए. अदालत ने यह भी कहा कि आवेदक को मुंबई से बाहर जाने से पहले जांच अधिकारी को सूचित करना होगा और अपनी यात्रा का ब्यौरा देना होगा.
एनसीबी की ओर से पेश हुए विशेष अभियोजक ने कहा कि, चूंकि अब जांच एसआईटी दिल्ली ने अपने हाथ में ले ली है, इसलिए शर्त को इस हद तक संशोधित किया जा सकता है कि जब भी आर्यन खान को बुलाया जाए, वह मौजूद रहें.
अदालत के निर्देश के अनुसार, आर्यन अब तक 5, 12, 19 और 26 नवंबर और 3 और 10 दिसंबर को एनसीबी के मुंबई कार्यालय का दौरा कर चुके हैं. आर्यन को किसी भी सह-आरोपी से मिलने की अनुमति नहीं है, जिसमें उसका दोस्त अरबाज भी शामिल है. उन्हें अपना पासपोर्ट भी सरेंडर करना पड़ा. बॉम्बे हाईकोर्ट ने 28 अक्टूबर को आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को जमानत दे दी थी.
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बता दें कि जस्टिस सांब्रे ने कहा था कि, आर्यन खान के मोबाइल फोन के जो वाट्सएप चैट हैं, उसमें कुछ आपत्तिजनक नहीं मिला, जिससे यह साबित हो जाये कि उसने अरबाज और मुनमुन समेत अन्य आरोपियों ने अपराध करने की साजिश रची हो.