Bihar News: शहर में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने के लिए निगम ने तैयारी शुरू कर दी है. बुधवार से सिंगल यूज प्लास्टिक की बिक्री पर उसे जब्त किया जायेगा. निगम की ओर से 15 दिनों तक बड़े स्टॉकिस्टों के द्वारा बिक्री किये जाने पर उसे जब्त किया जायेगा. इसके बाद भी बड़े स्टॉकिस्टों के द्वारा इसकी बिक्री की गयी तो उस पर जुर्माना लगाया जायेगा.
सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने के लिए 15 दिनों तक विशेष अभियान चलेगा. इसके तहत थर्माकोल ग्लास, प्लेट, कप आदि के कारोबार करने वाले बड़े स्टॉकिस्टों के प्रतिष्ठानों पर धावा दल सामानों को जब्त करेगा. इसके लिए निगम में छह अंचलों सहित मुख्यालय को मिला कर कुल सात धावा दल अलग-अलग इलाके में कार्रवाई करेगा. धावा दल में निगम का स्पेशल टास्क फोर्स रहेगा.
स्टॉकिस्टों को किया गया सचेत
मंगलवार को धावा दल की ओर से शहर के अलग-अलग इलाके की मंडियों में जा कर बड़े-बड़े स्टॉकिस्टों को समझाने का काम किया गया. धावा दल की अलग-अलग टीम अनीसाबाद, मीठापुर, राजा बाजार, न्यू मार्केट, पुनाइचक, मौर्या लोक सहित अन्य इलाके में जाकर सिंगल यूज प्जास्टिक की बिक्री बंद करने को कहा है.
स्टॉकिस्टों से कहा गया कि बुधवार से सिंगल यूज प्लास्टिक मिलने पर उसे जब्त किया जायेगा. निगम के आधिकारिक सूत्र ने बताया कि जिला प्रशासन से मिले पुलिस बल के साथ स्पेशल टास्क फोर्स मिल कर काम करेगा. इस दौरान मिलनेवाले सिंगल यूज प्लास्टिक को जब्त किया जायेगा.
जुर्माना का है प्रावधान
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सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादन, बिक्री, उपयोग पर जुर्माना का प्रावधान है.
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अपराध पहली बार दूसरी बार तीसरी बार जुर्माना रुपये
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मोटाई का विचार किये प्लास्टिक का उत्पादन 2000 3000 5000
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वाणिज्यक उपयोगकर्ता 1500 2500 3500
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घरेलू उपयोगकर्ता 100 200 500
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प्लास्टिक शीट 2000 3000 5000
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प्लास्टिक अपशिष्ट को खुले में जलाना 2000 3000 5000 सार्वजनिक स्थानों पर प्लास्टिक अपशिष्ट फैलाना 1000 1500 2000