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Lakhimpur Kheri Violence: आशीष मिश्र सहित 13 आरोपियों पर हत्या के प्रयास जैसी धाराएं लगीं, कोर्ट ने दी मंजूरी

कोर्ट के इस फैसले के बाद केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्र टेनी की कुर्सी को लेकर विवाद और बढ़ने के अनुमान लगाए जा रहे हैं. सोशल मीडिया पर भी राजनीतिक जंग शुरू हो चुकी है.

Lakhimpur Khiri Violence: लखीमपुर खीरी के तिकुनिया क्षेत्र में हुए हिंसा को लेकर मंगलवार को कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दे दिया है. बीते 3 अक्टूबर को हुए हिंसक वारदात को लेकर मुख्य आरोपी अशीष मिश्र सहित सभी आरोपियों पर हत्या के प्रयास जैसी धाराओं के तहत कार्यवाही करने का आदेश जारी किया गया है. इस फैसले के बाद केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्र टेनी की कुर्सी को लेकर विवाद और बढ़ने के अनुमान लगाए जा रहे हैं.

जानकारी के मुताबिक, लखीमपुर खीरी हिंसा की जांच कर रहे विशेष जांच दल (एसआईटी) ने केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र सहित 13 आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास के आरोप में एक आवेदन दायर किया था. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) के समक्ष दायर अपने आवेदन में एसआईटी ने आशीष मिश्र और अन्य आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास के आरोपों के तहत उनके अपराध को दंडनीय बनाने के लिए नई धाराओं को शामिल करने की मांग की थी. आशीष मिश्रा समेत सभी आरोपी फिलहाल लखीमपुर खीरी जिला जेल में बंद हैं.

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एसआईटी जांच अधिकारी विद्याराम दिवाकर ने पिछले हफ्ते सीजेएम की अदालत में वारंट में हत्या के प्रयास सहित नई धाराओं को जोड़ने के लिए आवेदन दायर किया, जिसमें 3 अक्टूबर को लखीमपुर हिंसा की घटना में आईपीसी की धारा 279, 338 और 304 ए को बदल दिया गया था.

गौरतलब है कि 3 अक्टूबर को, केंद्रीय गृह राजयमंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र की एक एसयूवी की चपेट में आने से चार प्रदर्शनकारी किसानों सहित आठ लोगों की मौत हो गई थी. हिंसा में एक स्थानीय पत्रकार की भी मौत हो गई थी. इसे लेकर भी एक अन्य अदालत में सुनवाई जारी है. आशीष मिश्रा को बाद में लखीमपुर खीरी कांड के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था. गिरफ्तार किए गए अन्य लोगों में लवकुश, आशीष पांडे, शेखर भारती, अंकित दास, लतीफ, शिशुपाल, नंदन सिंह, सत्यम त्रिपाठी, सुमित जायसवाल, धर्मेंद्र बंजारा, रिंकू राणा और उल्लास त्रिवेदी शामिल हैं. फिलवक्त, ये सभी लखीमपुर खीरी जिला जेल में बंद हैं.

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