Aligarh News: मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत होने वाले सामूहिक विवाह कार्यक्रम की तारीख अब बदल गई है. जो सामूहिक विवाह विगत 5 दिसंबर को होने थे, अब अलीगढ़ में 250 जोड़ों का सामूहिक विवाह 10 दिसंबर को होगा. समाज कल्याण विभाग सामूहिक विवाह समारोह की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है.
सामूहिक विवाह योजना में सरकार 51 हजार रुपये देती है, जिसमें 35 हजार रुपये वधू के बैंक खाते में, 10 हजार रुपये शादी के सामान, 6 हजार शादी में भोजन आदि में खर्च किया जाता है. शादी के 3 महीने पहले या शादी के 3 महीने बाद तक 20 हजार रुपये के अनुदान के लिए आवेदन किया जाता है.
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सामूहिक विवाह योजना में आर्थिक लाभ पाने के लिए आवेदक को उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए. शादी के समय लड़की 18 वर्ष और लड़का 21 वर्ष से अधिक आयु का होना चाहिए. शहर में रहने वाले परिवार की आय 56,460 रुपये और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले परिवार की आय 46,080 रुपये तक होनी चाहिए.
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आवेदन करने के लिए निवास प्रमाण पत्र, परिवार का आय प्रमाण पत्र, नवविवाहित कन्या का बैंक पासबुक, वर-वधू की पासपोर्ट साइज फोटो, जाति प्रमाण पत्र, वर-वधू का आधार कार्ड और मतदाता पहचान पत्र, वर-वधू का जन्म या आय प्रमाण पत्र दस्तावेज की जरूरत होती है.
रिपोर्ट- चमन शर्मा, अलीगढ़