रांची : राज्य सरकार ने सभी नियुक्तियों में महिलाअों को पांच फीसदी क्षैतिज आरक्षण देने का निर्देश दिया है. कार्मिक विभाग की प्रधान सचिव वंदना डाडेल ने इस संबंध में जेपीएससी, जेएसएससी और झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद को पत्र भेजा है. इसमें सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का हवाला दिया गया है.
सर्वोच्च न्यायालय ने आरक्षण की गणना को लेकर फार्मूला तय किया है. इस फार्मूला के तहत ही आरक्षण देना है. ऐसे में प्रधान सचिव ने उक्त फार्मूला के तहत महिलाओं को राज्य में अनुमान्य पांच प्रतिशत का क्षैतिज आरक्षण का लाभ देने को लिखा है.
कार्मिक विभाग ने लिखा है कि झारखंड पदों एवं सेवाअों की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम 2001 के तहत सीधी भर्ती के लिए सभी नियुक्तियों में झारखंड राज्य के अनारक्षित एवं आरक्षित कोटि की महिला उम्मीदवारों को पांच प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य है. इस क्षैतिज आरक्षण की गणना में प्रत्येक कार्यालय द्वारा एकरूपता बरतने की जरूरत थी.
ऐसे में एकरूपता के लिए विभाग के स्तर से एक स्पष्टीकरण निर्गत करना विचाराधीन था. अब सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उत्तर प्रदेश और गुजरात से संबंधित मामले में पारित फैसले के अनुरूप झारखंड में भी महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण देने का निर्णय लिया गया है.
Posted by : Sameer Oraon