13.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

Jharkhand News: सड़क हादसे में हर माह करीब 10 लोगों की हो रही मौत, उपायुक्त ने अधिकारियों को दिया ये निर्देश

Jharkhand News: पलामू डीसी ने डीटीओ को निर्देश दिया कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों का लाइसेंस निरस्त करें.

Jharkhand News : झारखंड के पलामू जिले में सड़क दुर्घटनाएं (road accident) बढ़ी हैं. आंकड़ों पर गौर करें तो अगस्त से अक्तूबर महीने में सड़क दुर्घटना में 30 लोगों की मौत हुई है यानी हर माह सड़क दुर्घटना में 10 लोगों की मौत हो रही है. बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए प्रशासनिक स्तर पर काम शुरू कर दिया गया है. पलामू के उपायुक्त शशि रंजन की अध्यक्षता में पिछले दिनों हुई सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में कई निर्देश दिये गये. उन्होंने डीटीओ को निर्देश दिया कि जो यातायात नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, उनका लाइसेंस निरस्त करें.

पलामू में सड़क सुरक्षा समिति की आयोजित बैठक में डीसी ने सड़क दुर्घटना (road accident news) से संबंधित जानकारी ली. पलामू के जिला परिवहन पदाधिकारी अनवर हुसैन ने अगस्त से लेकर अक्तूबर तक हुई सड़क दुर्घटना के बारे में जानकारी दी. उन्होंने बताया कि इन तीन महीने में कुल 50 सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गयी हैं. जिसमें 30 लोगों की मौत हुई है और 62 लोग घायल हुए हैं.

Also Read: आपके अधिकार, आपकी सरकार-आपके द्वार कार्यक्रम में हो रहा ऑन स्पॉट समाधान, जूली को हाथों-हाथ मिला ई-श्रम कार्ड

पलामू डीसी ने कहा कि वैसे मार्ग जहां अक्सर दुर्घटनाएं (road accident news 2021) होती हैं वैसे दुर्घटना स्थल पर एंबुलेंस व नजदीकी अस्पताल की जानकारी लोगों को उपलब्ध करायी जाए, ताकि घायलों का तत्काल इलाज शुरू हो सके. ऐसा देखा गया है कि ज्यादातर मामलों में नशा कर वाहन चलाने का मामला सामने आता है. सड़क के किनारे जो ढाबे चल रहे हैं उसमें अवैध रूप से शराब की बिक्री न हो, इसे उत्पाद अधीक्षक सुनिश्चित करें. पलामू के उपायुक्त शशि रंजन ने डीटीओ को निर्देश दिया कि जो यातायात नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, उनका लाइसेंस निरस्त करें.

Also Read: Jharkhand News: प्रमंडल स्तरीय आपके अधिकार-आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम हेमंत सोरेन

Posted By : Guru Swarup Mishra

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें