तिरुवनंतपुरम: केरल में सोना तस्करी के मामले (Kerala Gold Smuggling Case) में केरल हाईकोर्ट (Kerala High Court) ने स्वप्ना सुरेश को जमानत (Swapna Suresh Bail) दे दी है. स्वप्ना सुरेश को 25 लाख रुपये के बेल बांड और 2 मुचलके पर जमानत दी गयी है. नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) ने अनलॉफुल एक्टीविटीज प्रिवेंशन एक्ट (UAPA) के तहत स्वप्ना के खिलाफ केस दर्ज किया था.
केरल हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सात अन्य आरोपियों सारिथ पीएस, मोहम्मद शफी पी, जलाल एएम, राबिंस हमीद, रमीस केटी, शरफुद्दीन केटी और मोहम्मद अली को भी जमानत दे दी है. इन लोगों ने भी एनआईए की ओर से दायर किये गये केस के खिलाफ कोर्ट में अपील की थी.
हालांकि, जमानत मिलने के बावजूद रबिंस हमीद, मोहम्मद शफी पी और रमीस केटी को अभी जेल में ही रहना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें कंजरवेशन ऑफ फॉरन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज (COFEPOSA) एक्ट की सजा अभी पूरी नहीं हुई है. इन तीन लोगों को छोड़कर बाकी सभी 4 लोगों को जेल से रिहा कर दिया जायेगा.
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सोना की तस्करी के मामले में गिरफ्तार की गयी स्वप्ना सुरेश को 15 महीने बाद तिरुवनंतपुरम स्थित अट्टाकुलंगाड़ा महिला जेल से रिहाई मिल जायेगी. स्वप्ना सुरेश को बेंगलुरु से एनआईए ने गिरफ्तार किया था. एनआईए ने तस्करी मामले के आतंकवाद कनेक्शन की जांच के लिए स्वप्ना के खिलाफ यूएपीए के तहत केस दर्ज किया था.
Kerala Gold Smuggling Case | Kerala High Court grants bail to prime accused Swapna Suresh in the case registered by NIA under UAPA. Bail granted to her on a Rs 25 Lakhs bail bond and 2 solvent sureties. pic.twitter.com/dslNMH5ozw
— ANI (@ANI) November 2, 2021
स्वप्ना सुरेश के वकील सूरज टी एलेंजिकल ने बताया कि उनकी मुवक्किल 11 जुलाई 2020 से जेल में हैं. उनकी जमानत याचिका पर जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस सी जयचंद्रन की खंडपीठ ने सुनवाई करने के बाद उन्हें जमानत पर रिहा करने के आदेश दिये. अब उनकी मुवक्किल जल्द ही जेल से बाहर आ जायेंगी.
इससे पहले एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने स्वप्ना की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. एनआईए का आरोप है कि स्वप्ना समेत अन्य लोग देश की अर्थव्यवस्था पर चोट करने की साजिश में शामिल है. कुछ लोगों की नियुक्ति हुई है, जिन्होंने मिलकर आतंकवादी गैंग बनाया है.
इन लोगों ने धन की उगाही की और राजयनिक चैनल का इस्तेमाल करते हुए संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) से सोने की तस्करी करके भारत के साथ यूएई के दोस्ताना संबंधों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की. यह आतंकवादी गतिविधि है और यूएपीए एक्ट की धाराओं 16, 17, 18 और 20 के तहत अपराध है. इस मामले में एनआईए 20 आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है. 267 लोगों की गवाही हो चुकी है.
Posted By: Mithilesh Jha