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अब ई-केवाईसी के जरिये अटल पेंशन योजना के तहत एकाउंट खुलवाना होगा आसान

पीएफआरडीए ने 27 अक्टूबर को एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें यह कहा गया है कि अटल पेंशन योजना के तहत एकाउंट खुलवाने को और सहज बनाया जायेगा और इसके आउटरीच को और बढ़ाया जायेगा.

क्या आप अटल पेंशन योजना के तहत अपना एकाउंट खोलना चाहते हैं तो आपके लिए एक खुशखबरी है. पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFDRA) ने एक ऑनलाइन सुविधा की शुरुआत की है. यह प्रणाली आधार आधारित ई-केवाईसी पर निर्भर करती है. यह प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल है. यह जानकारी लाइव मिंट ने प्रकाशित की है.

ज्ञात हो कि पीएफआरडीए ने 27 अक्टूबर को एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें यह कहा गया है कि अटल पेंशन योजना के तहत एकाउंट खुलवाने को और सहज बनाया जायेगा और इसके आउटरीच को और बढ़ाया जायेगा.

सहज भाषा में कहें तो अब आपको अटल पेंशन योजना के तहत एकाउंट खुलवाने के लिए बैंक जाना नहीं पड़ेगा. पहले ग्राहकों को एकाउंट खुलवाने के लिए बैंक जाना पड़ता था.

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नरेंद्र मोदी सरकार ने 2015 में अटल पेंशन योजना की शुरुआत की थी. इस योजना के तहत असंगठित क्षेत्रों में काम कर रहे कर्मचारी और श्रमिक एकाउंट खुलवा सकते हैं. एकाउंट खुलवाने वालों की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए.

अटल पेंशन योजना के तहत निवेश करने वालों को एक हजार से 5000 हजार रुपये तक पेंशन प्रतिमाह 60 वर्ष के बाद मिलता है. लेकिन इस योजना का लाभ वैसे व्यक्ति नहीं ले पायेंगे जो किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं. यानी जो ईपीएफओ के सदस्य हैं वे इस पेंशन योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं.

अटल पेंशन योजना के तहत अगर पति-पत्नी दोनों एकाउंट खुलवा लेते हैं तो उन्हें अधिकतम 10000 हजार रुपये पेंशन मिल सकता है. इस योजना के तहत आवेदक को भारतीय नागरिक होना चाहिए. उम्मीदवार की आयु 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए. आवेदक का बैंक खाता होना चाहिए तथा बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए.

Posted By : Rajneesh Anand

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