Aligarh News: उत्तर प्रदेश नियंत्रण बोर्ड के अलीगढ़ क्षेत्रीय कार्यालय ने अलीगढ़, हाथरस, कासगंज और एटा समेत 526 ईंट भट्ठों के मालिकों को बंदी के आदेश थमा दिए हैं. आदेश का पालन न करने और एनओसी के बिना भट्ठा चलाने पर जुर्माना या कारावास या फिर दोनों ही कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं.
दरअसल, राज्य नियंत्रण बोर्ड के बंदी के आदेश पर जनपद अलीगढ़ के 226 हाथरस के 72 कासगंज में 111 और एटा में 117 ईंट भट्टा के स्वामियों को सख्त निर्देश दिया कि, राज्य बोर्ड से जल और वायु संबंध में एनओसी प्राप्त किए बिना ईंट भट्टा संचालन नहीं किया जा सकेगा. आदेश का पालन न करने की स्थिति में पर्यावरण अधिनियम के अंतर्गत भट्टा मालिकों पर जुर्माना या कारावास या फिर दोनों की कार्रवाई की जाएगी.
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उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी एके चौधरी से संपर्क किया गया, तो उन्होंने जेई पर टाल दिया, जेई ने असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर पर टाल दिया. असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर डॉ. जेपी सिंह ने बताया कि बंदी आदेश वाले ईंट भट्ठे बिना एनओसी के चलते मिले तो कार्रवाई होगी.
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क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत आने वाले अलीगढ़ जिले में 540, हाथरस में 185, कासगंज में 230 और एटा में 174 ईट भट्ठे पंजीकृत हैं, जिसमें से 526 ईंट भट्ठों को बंदी आदेश थमाया गया है.
रिपोर्ट- चमन शर्मा