मुंबई ड्रग्स मामले में आर्यन खान की जमानत याचिका पर आज बंबई हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. आज की सुनवाई में आर्यन खान की पैरवी करते हुए पूर्व एटाॅर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने जोरदार तर्क दिया कि अभिनेता शाहरुख खान के बेटे 23 वर्षीय आर्यन खान को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने गलत तरीके से गिरफ्तार किया है.
उन्होंने तर्क दिया है कि आर्यन खान के पास से ड्रग्स की बरामदगी नहीं हुई है और ना ही यह साबित होता है कि आर्यन खान ने ड्रग्स का सेवन किया था. मुकुल रोहतगी ने तर्क दिया कि क्रूज पार्टी में आर्यन खान को अतिथि के रूप में बुलाया गया था वह जहाज पर ग्राहक नहीं था.
मुकुल रोहतगी ने कहा कि जिस व्हाट्सचैट की चर्चा हो रही है,वह दो-तीन साल पुराना है और उसका संबंध क्रूज पार्टी से नहीं है. इन व्हाट्सएप चैट का घटना से कोई लेना-देना नहीं है.
"No Possession, No Consumption, No Recovery Of Drugs From Aryan Khan Then Why Is He Sent To Jail For 20 Days?": Mukul Rohtagi Argues In Bombay High Court @CourtUnquote https://t.co/BZ1t8zPiE6
— Live Law (@LiveLawIndia) October 26, 2021
मुकुल रोहतगी ने कहा कि आर्यन एक छोटा लड़का है जिसका कोई आपराधिक रिकाॅर्ड नहीं है. उसे सुधार गृह भेजा जाना चाहिए. वैसे भी कम मात्रा में ड्रग्स के सेवन और बरामदगी के मामले में सामाजिक न्याय मंत्रालय सुधारों की बात कर रहा है.
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मुकुल रोहतगी ने कहा कि आर्यन खान को 23 दिन से जेल में रखा गया है उन्हें बेल देने में कोई परेशानी नहीं है. उन्होंने कहा कि आर्यन खान किसी भी तरह की साजिश में शामिल नहीं है. ना ही कोई वित्तीय लेन-देन में शामिल इसलिए उनकी गिरफ्तारी सही नहीं है.
मुकुल रोहतगी ने कहा कि आर्यन खान को 23 दिन से जेल में रखा गया है उन्हें बेल देने में कोई परेशानी नहीं है. उन्होंने कहा कि आर्यन खान किसी भी तरह की साजिश में शामिल नहीं है. ना ही कोई वित्तीय लेन-देन में शामिल इसलिए उनकी गिरफ्तारी सही नहीं है.
वहीं एनसीबी ने आर्यन खान को जमानत दिये जाने का पुरजोर विरोध किया और कहा कि शाहरुख खान की मैनेजर गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश कर रही हैं. अगर आर्यन खान को बेल दिया गया तो वे सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं.
Posted By : Rajneesh Anand