जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने प्रदेश के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को लीगल नोटिस भेजा है और उनसे अपने खिलाफ किये गये अपमाजनक टिप्पणी के लिए 10 करोड़ रुपये का मुआवजा मांगा है.
गौरतलब है कि कुछ दिन पहले जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा था कि 2001 में रोशनी एक्ट के तहत राज्य के पूर्व सीएम फारुक अब्दुल्ला, उनके बेटे उमर अब्दुल्ला और पीडीपी की मुखिया महबूबा मुफ्ती ने जमीन के कई प्लॉट को अपने नाम करा लिया था.
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पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के इसी विवादित बयान के खिलाफ महबूबा मुफ्ती ने सत्यपाल मलिक को नोटिस भेजा है. उन्होंने सत्यपाल मलिक के बयान को घोर आपत्तिजनक और गैरजिम्मेदाराना बयान करार दिया था. उन्होंने कहा कि कि सत्यपाल मलिक ने अगर अपना बयान वापस नहीं लिया तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जायेगी.
गौरतलब है कि साल 2001 में जम्मू-कश्मीर में रोशनी एक्ट लाया गया था. जिसके तहत यह व्यवस्था की गयी थी कि सरकारी जमीन पर कब्जाधारकों को कुछ रकम के बदले जमीन दे दी जाये. जमीन आवंटन से मिली राशि का इस्तेमाल राज्य में हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स की स्थापना के लिए किया गया था. इस स्कीम पर विवाद हो गया था और इसकी जांच चल रही है.
Posted By : Rajneesh Anand