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सेशन कोर्ट ने खारिज की आर्यन खान की जमानत याचिका, अब बंबई हाईकोर्ट पहुंचे वकील

अली मर्चेंट के वकील अली कासिफ का कहना है कि, हम आज बॉम्बे हाई कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल करने की कोशिश कर रहे हैं. अन्य दो के भी आज उच्च न्यायालय में जमानत याचिका दायर करने की संभावना है.

मुंबई की विशेष अदालत ने अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा सहित आर्यन खान की जमानत याचिका एक बार फिर खारिज कर दी है. आर्यन खान और सहित 7 अन्य को 3 अक्टूबर को मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में गिरफ्तार किया गया था. शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान पहले ही 18 दिन जेल में बिता चुके हैं. वह फिलहाल आर्थर रोड जेल में बंद है. मुंबई की विशेष अदालत ने पिछली सुनवाई के दौरान आर्यन खान की जमानत अर्जी पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था.

लेटस्ट रिपोर्ट के अनुसार, आर्यन खान के वकील ने बंबई हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल कर दी है. वहीं अली मर्चेंट के वकील अली कासिफ ने बताया था कि, हम आज बंबई हाईकोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल करने की कोशिश कर रहे हैं. अन्य दो के भी आज उच्च न्यायालय में जमानत याचिका दायर करने की संभावना है.

सुनवाई के दौरान आर्यन खान की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अमित देसाई ने अधिवक्ता सतीश मानेशिंदे के साथ दलीलें दीं. नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने तीनों आरोपियों द्वारा दायर जमानत अर्जी का इस आधार पर विरोध किया था कि उन पर नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत अवैध मादक पदार्थों की तस्करी और आपराधिक साजिश का शक था.

उनकी गिरफ्तारी के बाद से, एनसीबी ने कहा है कि हालांकि उनके पास से व्यक्तिगत रूप से कुछ भी नहीं बरामद किया गया था, आर्यन के व्हाट्सएप चैट ने ड्रग पेडलर्स के साथ उनके संबंधों का खुलासा किया. पिछली जमानत पर सुनवाई के दौरान, एंटी ड्रग एजेंसी के वकील ने दावा किया था कि यह दिखाने के लिए सबूत हैं कि आर्यन खान पिछले कुछ वर्षों से ड्रग्स का नियमित सेवन करते थे.


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अरबाज मर्चेंट के पिता असलम मर्चेंट ने इंडिया टुडे टीवी से बात की और कहा, “मैं उनके संपर्क में रहा हूं. लेकिन जेल एक जेल है और इसमें कुछ भी नहीं है. एक वकील होने के नाते मैं तय प्रक्रिया का पालन कर रहा हूं. सुधार सभी के लिए आवश्यक है. यदि वे सुधारात्मक उपाय करते हैं, तो वे देश के लिए एक उदाहरण स्थापित कर सकते हैं. लेकिन पहले न्याय देना होगा.”

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