टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और वर्तमान में बीसीसीआई (BCCI) अध्यक्ष सौरव गांगुली (Sourav Ganguly) पर जुर्माना लगाया गया है. यह जुर्माना कलकत्ता हाईकोर्ट ने लगाया है. बता दें कि पूर्व भारतीय कप्तान पर हाईकोर्ट ने 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. जानकारी के मुताबिक सौरव गांगुली के साथ- साथ बंगाल सरकार और आवास निगम पर भी जुर्माना लगाया गया है. बंगाल सरकार और आवास निगम पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगा है.
बता दें कि सौरव गांगुली पर जिस मामले को लेकर जुर्माना लगाया गया है वो मामला गलत तरीके से जमीन आवंटन का है. कोलकाता हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और न्यायाधीश अरिजित बनर्जी की बेंच ने सोमवार को जनहित याचिका पर सुनवाई की और कहा कि जमीन आवंटन के मामलों में निश्चित नीति होनी चाहिए.
बता दें कि सौरव गांगुली को क्रिकेट अकादमी खोलने के लिए बंगाल सरकार के आवास निगम हुडको ने सॉल्टलेक के सीए ब्लॉक में जमीन दी थी. हालांकि इस पर हुए विवाद के बाद सौरव गांगुली ने भी जमीन लौटा दी थी. लेकिन इस बीच उस जमीन के साथ कानूनी पेचीदगियां पैदा हो गईं. आरोप लगाया गया कि जमीन बिना टेंडर के ही सौरव गांगुली को दे दी गई थी. साल 2011 में सौरव गांगुली की शिक्षण संस्था को बंगाल सरकार ने कोलकाता के न्यू टाउन एरिया में नियमों के विपरीत जमीन दी थी.