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वादा कर शादी से पलटा युवक, पीड़िता ने कर दिया केस, बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुनाया ये फैसला

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि ज्योतिषीय असंगति के कारण किसी को दुष्कर्म के मामले से बरी नहीं किया जा सकता. कोर्ट ने कहा कि कोई भी इस तरह बहाना बनाकर आरोपमुक्त नहीं हो सकता.

  • ज्योतिष असंगति महज बहाना- बॉम्बे हाईकोर्ट

  • कुंडली दोष शादी न करने का कारण नहीं

  • शादी के वादे से पलट गया था युवक

Bombay High Court Decision: बॉम्बे हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के बाद शादी से इनकार करने वाले एक युवक को फटकार लगाई है. कोर्ट (Court) ने कहा है कि कुंडली असंगति सिर्फ बहाना है. दरअसल, युवक वादे के बाद पीड़ित महिला से शादी करने से इनकार कर रहा था. युवक का कहना था कि ज्योतिषीय असंगति के कारण वो शादी नहीं कर पा रहा है. लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति एस के शिंदे की एकल पीठ ने उसकी याचिका खारिज कर दी.

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि ज्योतिषीय असंगति के कारण किसी को दुष्कर्म के मामले से बरी नहीं किया जा सकता. कोर्ट ने कहा कि कोई भी इस तरह बहाना बनाकर आरोपमुक्त नहीं हो सकता. बता दें, आरोपी के वकील ने तर्क दिया था कि ज्योतिषीय असंगति के कारण आरोपी और शिकायतकर्ता के बीच वैवाहिक संबंध नहीं बनाया जा सकता. आरोपी के वकील ने यह भी दलील दी थी कि, यह बहाने, धोखाधड़ी या बलात्कार का मामला नहीं है, बल्कि वादे के उल्लंघन का मामला है.

इधर, बॉम्बे हाई कोर्ट के नयायाधीश न्यायमूर्ति शिंदे ने आरोपी के वकील की इस तर्क को खारिज कर दिया. उन्होंने कहा कि, पूरे प्रकरण से यही पता चल रहा है कि, आरोपी शुरुआत से ही शिकायतकर्ता से शादी करने के अपने वादे को निबाना नहीं चाह रहा है. वो कुंडली और ज्योतिषीय असंगति की आड़ में अपने वादे से मुकरने की कोशिश कर रहा है.

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जानकारी के अनुसार इस मामले में आरोपी और शिकायतकर्ता साल 2012 से ही एक-दूसरे को जानते थे. वे दोनों एक 5 स्टार होटल में साथ काम कर रहे थे. वो दोनों एक एक संबंध में थे. वहीं, शिकायतकर्ता का आरोप है कि कई बार आरोपी ने शादी का वादा किया था. लेकिन अब वो इनकार कर रहा है.

भाषा इनपुट के साथ

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Posted by: Pritish Sahay

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