हमने पिछले एक साल में और उससे पहले भी यह देखा कि कुछ जीवन रक्षक दवाएं, जो कोरोना से जुड़ी नहीं हैं वे बहुत महंगी हैं. ऐसी दवाओं को जीएसटी में छूट दी गयी है. उक्त घोषणा वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने 45 वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद लखनऊ में की.
Drugs that are suggested by the Ministry of Health for treating muscular atrophy, on the recommendation of Health Ministry and Dept of Pharmaceuticals, are also exempted for IGST on import for personal use: FM Nirmala Sitharaman after 45th GST Council meeting, in Lucknow pic.twitter.com/A0wXeJyNqZ
— ANI (@ANI) September 17, 2021
निर्मला सीतारमण ने ने दो दवा Zolgensma and Viltepso का जिक्र करते हुए बताया कि ये दोनों दवाएं बहुत महंगी हैं और इनकी कीमत करीब 16 करोड़ रुपये है. इसलिए इन दो दवाओं को जीएसटी से छूट देने का फैसला किया है गया है.
वित्तमंत्री ने बताया कि जीएसटी परिषद ने कैंसर के इलाज में इस्तेमाल की जाने वाली दवाओं पर टैक्स को 12 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया है. साथ ही डीजल में मिलाये जाने वाले बायोडीजल पर जीएसटी दर को 12 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत किया गया है. जीएसटी परिषद ने माल ढुलाई वाहनों के परिचालन के लिए राज्यों द्वारा वसूले जाने वाले राष्ट्रीय परमिट शुल्क से छूट दी है. लेकिन कलम पर 18 प्रतिशत की एकल दर से जीएसटी लगेगा.
निर्मला सीतारमण ने कहा कि फूड पर अतिरिक्त टैक्स लगाने को लेकर अभी कोई फैसला नहीं किया गया है, यानी ये एप अभी उतना ही टैक्स लेंगे जितना रेस्टोरेंट कारोबार पर लगता है. वित्तमंत्री ने बताया कि कोरोना की दवा पर 31 दिसंबर 2021 तक छूट मिलती रहेगी. यह कोरोना काल में आम लोगों के लिए बहुत बड़ी खबर है.
Posted By : Rajneesh Anand
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