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झारखंड के 61 मदरसों को मिलेगा अनुदान, जैक बोर्ड की मंजूरी, लेकिन इन शर्तों को पूरा करना जरूरी

झारखंड के 61 मदरसों को अनुदान मिलने का रास्ता साफ हो गया है. जैक बोर्ड की बैठक में जांच रिपोर्ट को स्वीकृति देते हुए इसे स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को भेजने का निर्णय ले लिया गया.

JAC Board Latest News रांची : राज्य सरकार के फैसले के बाद 61 मदरसा को अनुदान मिलने का रास्ता साफ हो गया है. जैक बोर्ड की शुक्रवार को हुई बैठक में जिलों से भेजी गयी मदरसों की जांच रिपोर्ट पर विचार किया गया. रिपोर्ट के अनुसार अगर मदरसा मान्यता की शर्त पूरी करते हैं, तो उसके आधार पर उन्हें अनुदान भी दिया जा सकता है.

जैक बोर्ड की बैठक में जांच रिपोर्ट को स्वीकृति देते हुए इसे स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को भेजने का निर्णय लिया गया. जैक द्वारा अनुशंसा किये जाने के बाद मदरसों को अनुदान मिलने लगेगा. मदरसा के अनुदान के लिए राशि स्वीकृत है. अनुदान इस माह अंत तक मिल जाने की संभावना है. बैठक की अध्यक्षता जैक अध्यक्ष डॉ अरविंद प्रसाद सिंह ने की. बैठक में विधायक नारायण दास, सुदिव्य कुमार सोनू, दीपिका पांडेय सिंह समेत अन्य सदस्य शामिल थे.

स्कूल-कॉलेज की मान्यता की अनुशंसा :

जैक बोर्ड की बैठक में हाइस्कूल व इंटर कॉलेज की मान्यता के प्रस्ताव पर भी विचार किया गया. जैक की मान्यता समिति से अनुशंसित 25 हाइस्कूल व इंटर कॉलेज की मान्यता की अनुशंसा स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से करने का निर्णय लिया गया. माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा स्कूल-कॉलेजों को स्थायी मान्यता दी जायेगी.

राज्य सरकार ने 2017 में अनुदान देने पर लगा दी थी रोक

राज्य के 183 अराजकीय प्रस्वीकृति प्राप्त मदरसा को एकीकृत बिहार के समय से अनुदान मिल रहा था. वर्ष 2017 में इन मदरसों के अनुदान पर रोक लगा दी गयी थी. सरकार द्वारा इन मदरसों की जांच करायी गयी थी, जिसके बाद 69 मदरसों को अनुदान दिया जा रहा था. शेष मदरसा शिक्षकों द्वारा वेतन की मांग की जा रही थी.

शिक्षकों कहना था कि उन्होंने काम किया, ऐसे में अनुदान दिया जाये. इसके बाद सरकार द्वारा पिछले वर्ष किये गये कार्य के आधार पर तीन वर्ष के अनुदान को स्वीकृति दी गयी थी. इसके बाद का अनुदान जांच रिपोर्ट के आधार पर देने की बात कही गयी थी. इन मदरसों की जांच करायी गयी. जांच रिपोर्ट के आधार पर अब मदरसों को अनुदान दिया जायेगा.

महगामा के तीन स्कूल की मान्यता रद्द करने पर रोक

बैठक में महगामा विधानसभा के तीन स्थापना अनुमति प्राप्त हाइस्कूल की मान्यता रद्द करने संबंधित आदेश फिलहाल स्थगित करने का निर्णय लिया गया. इन विद्यालयों को मान्यता के लिए आवश्यक शर्त पूरा करने के लिए और समय देने का निर्णय लिया गया.

एसपीटी एक्ट के कारण ये विद्यालय भूमि की शर्त को पूरा नहीं कर पा रहे हैं. जिन विद्यालयों की मान्यता रद्द करने के निर्णय पर फिलहाल रोक लगाने का निर्णय लिया गया, उनमें जनजातीय उच्च विद्यालय गांधीग्राम गोड्डा, सूरज मंडल उच्च विद्यालय रौंधिया, आवासीय उच्च विद्यालय कोहवरा गोड्डा शामिल हैं.

Posted By : Sameer Oraon

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